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Auraiya News: मिलावट पर 25 कारोबारियों पर 3.36 लाख रुपये का जुर्माना

Mon, 22 Sep 2025 11:06 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Mon, 22 Sep 2025 11:06 PM IST
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25 traders fined Rs 3.36 lakh for adulteration
औरैया। खाद्य पदार्थों का नमूना की जांच रिपोर्ट आने के बाद एडीएम कोर्ट में दायर वाद में 25 कारोबारियों पर 3.36 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। विभाग ने जनवरी से अप्रैल में अलग-अलग खाद्य पदार्थों के नमूने लिए थे। जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ अद्योमानक मिले थे।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त अंबादत्त पांडेय ने बताया कि पांच माह पहले विभाग के अधिकारियों ने शहर, दिबियापुर, अछल्दा, बिधूना, अजीतमल सहित अन्य क्षेत्र में निरीक्षण में अलग-अलग खाद्य पदार्थां के नमूने लिए थे। जिन्हें प्रयोगशाला भेज कर जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में सभी खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं निकले थे। इसके बाद सभी कारोबारियों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया।
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सुनवाई के बाद अगस्त में इसका निर्णय सुनाया गया। इसमें कई कारोबारी पर पांच-पांच हजार तो कई पर 10 से 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विभाग ने जुर्माना वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है। सहायुक आयुक्त अंबा दत्त पांडेय ने बताया कि सभी को पत्र भेजकर जल्द जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। अन्य दायर वादों के भी जल्द निस्तारण होगा।
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इस प्रकार लगाया गया जुर्माना
औरैया। जनपद जालौन कुठौंद गांव मदारीपुर निवासी देवेंद्र व मध्यप्रदेश ग्वालियर के विश्वनाथ के यहां से लिए गए खोया के मामले में पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जबकि तिलक नगर निवासी सुनील कुमार की दुकान से सिंघाड़ा पर 15000, रिलांस रिटेल तिमिटेड से सूखा खजूर पर 15000, दिबियापुर गुंजन टाकीज निवासी कार्तिक की दुकान से छेना पर 5000, अछल्दा के हरीगंज निवासी गोविंद कुमार पोरवाल केक पर 10000, बिधूना के बेला रोड निवासी प्रशांत गुप्ता पर अरहर दाल में 10000, अछल्दा के हरीगंज निवासी मनोज कुमार केक पर 10000, फफूंद के दौलतपुर निवासी प्रवीण कुमार मिश्रित दूध पर 10000, कुदरकोट निवासी अजय कुमार बूंदी के लड्डू 10000 का जुर्माना लगा।

इसके अलावा कुदरकोट निवासी दीवान सिंह के पनीर पर 25000, शहर के ब्रम्हनगर निवासी अनिल कुमार सोयाबीन तेल पर 15 हजार, दिबियापुर निवासी आलोक कुमार के चावल पर 15000, दिबियापुर की शशिकांत के छेना पर 15000 रुपये जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार दिबियापुर की शशिकांत के पनीर पर 15000, दिबियापुर के मोहल्ला इंद्र नगर निवासी अंकित राठौर सरसों के तेल पर 35000, अजीतमल के मोहल्ला गांधी नगर निवासी शिवेंद्र सिंह के दूध पर 15000 समेत कई प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया।
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