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सहकारिता विभाग का 23 करोड़ बकाया
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औरैया। सहकारी बैंक और सहकारी समितियों के बकायेदार पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं। शासन ने पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए अदेय प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। दो भूमि विकास बैंक व 60 सहकारी समितियों का 2285 लोगों पर 23.19 करोड़ रुपये का कर्ज है। ऐसे में चुनाव लड़के लिए अदेय प्रमाण पत्र के लिए इन्हें बकाया चुकाना होगा।
जिले की बिधूना भूमि विकास बैंक पर चार करोड़ व शहर में दो करोड़ 87 लाख रुपये के कुल 450 बकायेदार हैं। इसी तरह 60 सहकारी समितियों पर 1835 लोगों पर 16 करोड़ 32 लाख का बकाया है। प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी बकाया जमा नहीं किया गया है। शासन ने ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दावेदारों को सहकारिता विभाग से अदेय प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया है। इससे इन बकायेदारों में धुकधुकी बढ़ गई है। बैंक व सहकारी समितियों के मिलाकर कुल 2285 बकायेदारों पर करीब 23 करोड़ 19 लाख रुपये की बकायेदारी है। जिसमें जिले के कई दिग्गज लोग भी शामिल हैं, जो पंचायत चुनाव में जोर-आजमाइश के लिए तैयार हैं। ऐसे लोगों को अब अपना बकाया जमा करके अदेय प्रमाण पत्र लेना होगा, तभी वह चुनाव लड़ सकेंगे।
बकायेदार की मृत्यु पर वारिस भी दायरे में
बकायेदार की मृत्यु के बाद वारिस को बकाया जमा करना होगा। बकाया जमा करने पर ही यदि वारिस चुनाव लड़ना चाहे तभी उसका नामांकन होगा। यही स्थिति सहभागीदार पर भी लागू होगी।
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भूमि विकास बैंक व सहकारी समितियों का लगभग 23 करोड़ 19 लाख रुपये 2285 लोगों पर बकाया है। ऐसे लोग अब तभी चुनाव लड़ सकेंगे, जब वह बकाया जमा करेंगे। तभी उन्हें विभाग से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। - कमलकांत मिश्रा, एआर कोऑपरेटिव
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जिले की बिधूना भूमि विकास बैंक पर चार करोड़ व शहर में दो करोड़ 87 लाख रुपये के कुल 450 बकायेदार हैं। इसी तरह 60 सहकारी समितियों पर 1835 लोगों पर 16 करोड़ 32 लाख का बकाया है। प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी बकाया जमा नहीं किया गया है। शासन ने ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दावेदारों को सहकारिता विभाग से अदेय प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया है। इससे इन बकायेदारों में धुकधुकी बढ़ गई है। बैंक व सहकारी समितियों के मिलाकर कुल 2285 बकायेदारों पर करीब 23 करोड़ 19 लाख रुपये की बकायेदारी है। जिसमें जिले के कई दिग्गज लोग भी शामिल हैं, जो पंचायत चुनाव में जोर-आजमाइश के लिए तैयार हैं। ऐसे लोगों को अब अपना बकाया जमा करके अदेय प्रमाण पत्र लेना होगा, तभी वह चुनाव लड़ सकेंगे।
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बकायेदार की मृत्यु पर वारिस भी दायरे में
बकायेदार की मृत्यु के बाद वारिस को बकाया जमा करना होगा। बकाया जमा करने पर ही यदि वारिस चुनाव लड़ना चाहे तभी उसका नामांकन होगा। यही स्थिति सहभागीदार पर भी लागू होगी।
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भूमि विकास बैंक व सहकारी समितियों का लगभग 23 करोड़ 19 लाख रुपये 2285 लोगों पर बकाया है। ऐसे लोग अब तभी चुनाव लड़ सकेंगे, जब वह बकाया जमा करेंगे। तभी उन्हें विभाग से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। - कमलकांत मिश्रा, एआर कोऑपरेटिव