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Auraiya News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को 10 साल का कारावास
Tue, 19 Dec 2023 11:54 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Tue, 19 Dec 2023 11:54 PM IST
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औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विकास गोस्वामी ने अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के गांव चैनी का पुर्वा निवासी एक व्यक्ति को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने दोषी को 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया है।
मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि गांव चैनी का पुरवा निवासी वादी शिवराम सिंह ने अजीतमल कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि चार जून 2018 की रात लगभग दस बजे वह अपने गांव के गुलाब सिंह की दुकान पर गुटखा खरीदने गया था। पीछे से उसका पुत्र आदित्य 23 वर्ष उसे बुलाने दुकान पर आया और मुझसे घर चलने के लिए कहा। सुरेश कुमार पुत्र गुलाब सिंह ने आदित्य से कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारे पिताजी बाद में घर आ जाएंगे। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। गुलाब सिंह के परिजन आदित्य से मारपीट करने लगे। झगड़े में आदित्य रोड पर गिर गया व तड़पने लगा। वादी आदित्य को घर ले जा रहे थे। तभी उसकी दरवाजे पर मृत्यु हो गई। पुलिस ने विवेचना कर सुरेश कुमार पुत्र गुलाब सिंह के विरूद्ध गैर इरादतन हत्या व मारपीट के मामले की चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। जिस पर मंगलवार को निर्णय सुनाया गया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने आदित्य की लाठी से चोट पहुंचाकर हत्या करने के दोषी को कठोर दंड से दंडित करने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने अभियुक्त के गरीब होने व पांच बच्चों का पिता होने की दलील देते हुए दया की याचना की। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विकास गोस्वामी ने अभियुक्त सुरेश कुमार पुत्र गुलाब सिंह को दस साल के कठोर कारावास व 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सजा पाए सुरेश कुमार को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि गांव चैनी का पुरवा निवासी वादी शिवराम सिंह ने अजीतमल कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि चार जून 2018 की रात लगभग दस बजे वह अपने गांव के गुलाब सिंह की दुकान पर गुटखा खरीदने गया था। पीछे से उसका पुत्र आदित्य 23 वर्ष उसे बुलाने दुकान पर आया और मुझसे घर चलने के लिए कहा। सुरेश कुमार पुत्र गुलाब सिंह ने आदित्य से कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारे पिताजी बाद में घर आ जाएंगे। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। गुलाब सिंह के परिजन आदित्य से मारपीट करने लगे। झगड़े में आदित्य रोड पर गिर गया व तड़पने लगा। वादी आदित्य को घर ले जा रहे थे। तभी उसकी दरवाजे पर मृत्यु हो गई। पुलिस ने विवेचना कर सुरेश कुमार पुत्र गुलाब सिंह के विरूद्ध गैर इरादतन हत्या व मारपीट के मामले की चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। जिस पर मंगलवार को निर्णय सुनाया गया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने आदित्य की लाठी से चोट पहुंचाकर हत्या करने के दोषी को कठोर दंड से दंडित करने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने अभियुक्त के गरीब होने व पांच बच्चों का पिता होने की दलील देते हुए दया की याचना की। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विकास गोस्वामी ने अभियुक्त सुरेश कुमार पुत्र गुलाब सिंह को दस साल के कठोर कारावास व 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सजा पाए सुरेश कुमार को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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