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Amroha News: किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाने वाली दोषी महिला को 10 साल कैद की सजा

Fri, 28 Jul 2023 01:19 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Fri, 28 Jul 2023 01:19 AM IST
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Woman sentenced to 10 years in prison for seducing a teenager and taking her home
अमरोहा। नौ साल पहले किशोरी को बहला-फुसला कर अपने घर ले जाने वाली महिला को न्यायालय ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इस मामले में गांव के ही किशोर पर महिला के घर में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है जो बाल न्यायालय में विचाराधीन है। ये मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। यहां पर किसान का परिवार रहता है। सात मई 2014 को किसान और उसके परिवार के सदस्य एक शादी समारोह में गए थे। घर पर किसान की नाबालिग बेटी मौजूद थी। तभी पड़ोस में परचून की दुकान चलाने वाली गांव की राकेश देवी किसान के घर पहुंची और उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसला कर अपने घर ले गई थी। जहां उसने किशोरी को कमरे में बंद कर दिया। सुनियोजित तरीके से उसने पहले ही कमरे में गांव के किशोर को बैठा रखा था। इस दौरान किशोर ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। पुलिस ने महिला को जेल और किशोर को बाल सुधार गृह भेजा था। फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर थे। नाबालिग होने के कारण आरोपी किशोर की पत्रावली किशोर न्यायालय स्थानांतरित कर दी गई थी। जबकि राकेश देवी के मुकदमे की पत्रावली अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो द्वितीय कुसुमलता की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी ने पैरवी कर रहे थे। बुधवार को अदालत ने मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी राकेश देवी को दोषी करार दिया। जबकि बृहस्पतिवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए दोषी राकेश देवी को दस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।
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