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Amroha News: किशोरी से छेड़खानी के दोषी को तीन साल की कैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 06 Feb 2024 02:49 AM IST
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Three years imprisonment to the man guilty of molesting a teenage girl
अमरोहा। गवाहों के मुकरने के बाद भी न्यायालय ने किशोरी के साथ छेड़खानी के आरोपी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
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ये मामला थाना गजरौला क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाले किसान की नाबालिग बेटी पांच सितंबर 2014 की सुबह गांव के बाहर कूड़ा डालने गई थी। घर वापस लौटते समय गांव के ही मूलचंद ने उसके साथ छेड़खानी की थी। पीड़िता ने घर आकर परिजनों को जानकारी दी थी। जिस पर पीड़िता के पिता ने मूलचंद के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मूलचंद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। बाद में वह जमानत पर जेल से छूट गया था।
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यह मुकदमा अब अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) निशांत शैव्य की अदालत में चल रहा था। शनिवार को अदालत ने इस मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए मूलचंद को दोषी करार दिया था। उसे न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। सोमवार को अदालत ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी ने पैरवी करते हुए दोषी को सख्त सजा देने की मांग की। अदालत ने मूलचंद को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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