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Amroha News: जिले के टॉपटेन बदमाश को आर्म्स एक्ट में आठ माह की सजा

Fri, 01 Aug 2025 02:39 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Fri, 01 Aug 2025 02:39 AM IST
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The district's top ten crook was sentenced to eight months under the Arms Act
अमरोहा। जिले के टॉपटेन बदमाश को कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में आठ महीने दस दिन जेल की सजा सुनाई। दोषी पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी पर लगभग 35 मुकदमे दर्ज हैं।
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मामला थाना गजरौला से जुड़ा है। गश्त के दौरान पुलिस ने सैदनगली थानाक्षेत्र के कस्बा ढक्का निवासी दिलशाद को गिरफ्तार किया था। तलाशी में उसके पास तमंचा व कारतूस बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपी दिलशाद के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया। फिलहाल, इस मुकदमे में दिलशाद जमानत पर था।
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बुधवार को अदालत में मुकदमे की आखिरी सुनवाई हुई। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर अदालत ने दिलशाद को दोषी करार दिया। उसे आठ महीने दस दिन जेल की सजा सुनाई। साथ ही 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। एसपी अमित कुमार आनंद के मुताबिक सजायाफ्ता दिलशाद के खिलाफ जिले के अलग-अलग थानों में गौवध अधिनियम, जानलेवा हमला, पशु चोरी, गैंगस्टर व एक्ट आर्म्स एक्ट के 35 मुकदमे दर्ज हैं। अदालतों में विचाराधीन अन्य मुकदमों में भी प्रभावी पैरवी करते हुए जल्दी सजा कराई जाएगी।
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