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Amroha News: वाहन चोरी के दोषी को दो साल की सजा, पांच हजार का जुर्माना

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 13 Sep 2024 01:31 AM IST
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The accused of vehicle theft was sentenced to two years in prison and fined Rs 5,000
अमरोहा। वाहन चोरी के दोषी को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल, दोषी जमानत पर जेल से बाहर है।
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यह मामला नौगांवा सादात थाने से जुड़ा है। 31 अगस्त 2018 को पुलिस बुध बाजार चौराहे पर गश्त कर रहे थी। सूचना पर पुलिस ने बाइक सवार युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मंडी धनौरा थाना क्षेत्र निवासी इरशाद बताया। नंबर प्लेट चेक की गई तो अपाचे बाइक पर स्प्लेंडर के नंबर पड़े थे। जांच में सामने आया कि आरोपी इरशाद दिल्ली से चोरी की बाइक को नंबर प्लेट बदलकर चला रहा था। आरोपी इरशाद से चोरी की दो बाइक बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को भेज दिया था। फिलहाल, वह जमानत पर था। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट तृतीय ईश्वर सिंह की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी पैरवी कर रहे थे। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर इरशाद को दोषी करार दिया।
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