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Amroha News: लूट के मामले में दोषी को नौ साल 11 महीने 23 दिन की सजा
Sat, 08 Nov 2025 02:44 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Sat, 08 Nov 2025 02:44 AM IST
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अमरोहा। 24 साल पुराने लूट के मामले में कोर्ट ने संभल के दोषी को नौ साल 11 महीने 23 दिन की सजा सुनाई है। फिलहाल, दोषी जमानत पर जेल से बाहर था।
लूट की यह घटना डिडौली कोतवाली क्षेत्र में साल 2001 में हुई थी। गांव शाहपुर गुर्जर में महिपाल सिंह का परिवार रहता है। 28 जुलाई 2001 को महिपाल सिंह के साथ लूट हुई थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की और संभल के मोहल्ला मीरा सराय के रहने वाले सालिम उर्फ भूरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
फिलहाल, सालिम जमानत पर जेल से बाहर था। इस मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम द्वितीय की अदालत में चल रही थी। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर सालिम उर्फ भूरा को दोषी करार दिया। साथ ही उसे नौ साल 11 महीने 23 दिन की सजा सुनाई है।
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लूट की यह घटना डिडौली कोतवाली क्षेत्र में साल 2001 में हुई थी। गांव शाहपुर गुर्जर में महिपाल सिंह का परिवार रहता है। 28 जुलाई 2001 को महिपाल सिंह के साथ लूट हुई थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की और संभल के मोहल्ला मीरा सराय के रहने वाले सालिम उर्फ भूरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
फिलहाल, सालिम जमानत पर जेल से बाहर था। इस मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम द्वितीय की अदालत में चल रही थी। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर सालिम उर्फ भूरा को दोषी करार दिया। साथ ही उसे नौ साल 11 महीने 23 दिन की सजा सुनाई है।
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