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Amroha News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 23 Feb 2024 02:03 AM IST
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Ten years imprisonment to the man guilty of raping a teenage girl
अमरोहा। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 87 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी जेल में बंद हैं। उसे जमानत नहीं मिल सकी थी। न्यायालय ने तीन महीने के भीतर सुनवाई कर फैसला सुनाया है।
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ये घटना हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के कॉलोनी की है। यहां पर मजदूर का परिवार रहता है। आरोपी शहजाद मजदूर की 16 वर्षीय बेटी से फोन पर बात करता था। 24 जून 2023 की शाम छह बजे शहजाद ने किशोरी को डरा धमका कर अपने घर बुला लिया। इस दौरान उसके घर पर कोई नहीं था। तभी आरोपी शहजाद ने किशोरी को कमरे में पकड़ कर खींच लिया और छेड़खानी करने लगा। उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। तभी आरोपी शहजाद जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया।
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इस मामले में किशोरी की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शहजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बाद में उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में बद हैं। काफी प्रयास करने के बाद भी जमानत नहीं मिल सकी थी।
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ये मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम डॉ. कपिल राघव की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रतन लाल लोधी पैरवी कर रहे थे। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी शहजाद को दोषी करार दिया और 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 87 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देनी होगी।
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