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टैंपो स्टैंड विवाद : नौगावां थाने पर चढ़ाई के मामले में कल होगी अगली सुनवाई
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अमरोहा। नौगावां सादात थाने पर शिया-सुन्नी पक्षों के बीच टकराव और थाने पर चढ़ाई करने के 1989 के चर्चित मामले में अब कल यानी 18 मार्च यानी बुधवार को अगली सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम की अदालत में चल रही है, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जा रही हैं।
यह सनसनीखेज घटना 17 अगस्त 1989 को नौगावां सादात कस्बे में टेंपो स्टैंड को लेकर हुए विवाद के चलते हुई थी। उस समय कस्बे में बड़ी संख्या में टेंपो चलते थे और स्टैंड के स्थान को लेकर शिया और सुन्नी समुदाय के लोगों के बीच विवाद बढ़ गया था। शिया समुदाय ने टेंपो स्टैंड को नई बस्ती से हटाकर मोहल्ला बुध बाजार में कर लिया था, जिसका सुन्नी पक्ष विरोध कर रहा था। विवाद सुलझाने के लिए दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया था।
इसी दौरान दोपहर में शिया समुदाय के लोग बड़ी संख्या में जुलूस की शक्ल में थाने के पास पहुंच गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ने पर भीड़ ने पथराव कर दिया और पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान एक दरोगा की सर्विस रिवाल्वर भी छीन ली गई थी। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद भीड़ ने फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस और पीएसी ने भी फायरिंग की, जिसमें गोली लगने से दो लोगों की मौत हो गई थी।
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मामले में तत्कालीन चेयरमैन समेत करीब 65 लोगों को आरोपी बनाया गया था। शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार वशिष्ठ ने बताया कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।
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यह सनसनीखेज घटना 17 अगस्त 1989 को नौगावां सादात कस्बे में टेंपो स्टैंड को लेकर हुए विवाद के चलते हुई थी। उस समय कस्बे में बड़ी संख्या में टेंपो चलते थे और स्टैंड के स्थान को लेकर शिया और सुन्नी समुदाय के लोगों के बीच विवाद बढ़ गया था। शिया समुदाय ने टेंपो स्टैंड को नई बस्ती से हटाकर मोहल्ला बुध बाजार में कर लिया था, जिसका सुन्नी पक्ष विरोध कर रहा था। विवाद सुलझाने के लिए दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया था।
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इसी दौरान दोपहर में शिया समुदाय के लोग बड़ी संख्या में जुलूस की शक्ल में थाने के पास पहुंच गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ने पर भीड़ ने पथराव कर दिया और पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान एक दरोगा की सर्विस रिवाल्वर भी छीन ली गई थी। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद भीड़ ने फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस और पीएसी ने भी फायरिंग की, जिसमें गोली लगने से दो लोगों की मौत हो गई थी।
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मामले में तत्कालीन चेयरमैन समेत करीब 65 लोगों को आरोपी बनाया गया था। शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार वशिष्ठ ने बताया कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।