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दरोगा को गोली मारकर घायल करने वाले दो बदमाशों को सात साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 01 Oct 2022 01:00 AM IST
सार

गश्त के दौरान दरोगा को गोली मारकर घायल करने वाले दो बदमाशों को न्यायालय ने सात साल की सजा सुनाई है।इस दौरान दरोगा संदीप कुमार अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे।साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने दोनों बदमाशों को दोषी करार दिया और सात साल की सजा सुनाई।

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Seven years imprisonment for two miscreants who shot and injured the inspector

विस्तार

गश्त के दौरान दरोगा को गोली मारकर घायल करने वाले दो बदमाशों को न्यायालय ने सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीस का जुर्माना लगाया है। इसमें एक दोषी सहारनपुर की जेल में बंद है। जबकि दूसरा जमानत पर बाहर था। न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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ये घटना सैदनगली थानाक्षेत्र में 27 फरवरी 2018 की रात को हुई थी। इस दौरान दरोगा संदीप कुमार अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे। तभी बदमाश मुजम्मिल निवासी उझारी थाना सैदनगली ने अपने साथी ध्यान से उर्फ ध्याना निवासी कथना थाना असमोली ने गोली मारकर दरोगा संदीप कुमार को घायल कर दिया था। पुलिस ने दोनों बदमाशों को बाद में गिरफ्तार कर लिया था। दोनों बदमाश गिरोह बनाकर लूट चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। बदमाश ध्यान सिंह उर्फ ध्याना सहारनपुर की जेल में बंद है। जबकि मुजम्मिल जमानत पर जेल से बाहर था। ये मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सूर्य प्रकाश सिंह की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामभरोसे ने पैरवी की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने दोनों बदमाशों को दोषी करार दिया और सात साल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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