फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   POCSO Act convict gets 5 years imprisonment

Amroha News: पॉक्सो एक्ट के दोषी को पांच साल की सजा, 30 हजार रुपये का जुर्माना भी

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 04 Oct 2024 04:34 AM IST
विज्ञापन
POCSO Act convict gets 5 years imprisonment
अमरोहा।
विज्ञापन

पॉक्सो एक्ट के मामले में कोर्ट ने दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी जेल में बंद है।

ये घटना बछरायूं थानाक्षेत्र के गांव में हुई थी। गांव निवासी किसान की सात वर्षीय बेटी 13 अप्रैल 2024 को घर के बाहर खेल रही थी। तभी गांव निवासी अरुण शहद देने के बहाने उसकी बेटी को अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घर पहुंचने के बाद बच्ची ने ये बात अपने परिजनों को बताई। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। अरुण को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया था।
विज्ञापन

इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट द्वितीय डॉ. कपिला राघव की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी पैरवी रहे थे। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने मुकदमे में सुनवाई की। साक्ष्याें और सबूतों के आधार पर आरोपी अरुण को पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया। साथ ही उसे पांच साल की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में पीड़िता अपने बयानों से मुकर गई थी। लेकिन, पीड़िता के प्राथमिक बयानों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो एक्ट में दोषी माना है। जबकि उसके साक्ष्यों के अभाव में दुष्कर्म के आरोप में दोषमुक्त किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed