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विद्यालय में तंबाकू मुक्त का बोर्ड नहीं लगाने पर जुर्माना

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 19 May 2022 12:57 AM IST
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Penalty for not putting tobacco-free board in school
तंबाकू उत्पादों से होने वाले नुकसान के मद्देनजर सचल दल ने चार विद्यालयों का निरीक्षण किया। नियम उल्लंघन पर चार सौ रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किए।
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बुधवार को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अंतर्गत सचल दल ने 4 विद्यालयों का निरीक्षण किया। धारा 6 बी के अंतर्गत दो विद्यालयों के बाहरी द्वार पर बोर्ड लगा हुआ नहीं पाया गया। सचल दल ने मौके पर 400 रुपये का जुर्माना वसूला। टीम ने प्रधानाचार्य को तंबाकू मुक्त विद्यालयों की शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन के बारे में अवगत कराया और दो साइनेज भी उन्हें स्कूल में लगाने के लिए दिए।

कहा कि प्रधानाचार्य को सुबह की होने वाली प्रार्थना में बच्चों के माध्यम से तंबाकू से होने वाले दुष्परिणाम व बीमारियों के बारे में जागरूक किया जाए। सचल टीम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार गुप्ता, जिला विद्यालय निरीक्षक विभाग से जितेंद्र कुमार, नगर पालिका परिषद से नदीम अहमद, स्वास्थ्य विभाग से सुरजीत सिंह रीजनल कोआर्डिनेटर मौजूद रहे।
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