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शादी का झांसा देकर सिपाही ने महिला अधिवक्ता से किया दुष्कर्म, निलंबित

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 02 Jun 2021 02:15 AM IST
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On the pretext of marriage, the constable raped a female advocate, suspended
अमरोहा। डिडौली कोतवाली में तैनात पैरोकार सिपाही ने शादी का झांसा देकर महिला अधिवक्ता को प्रेमजाल में फंसा कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। शादीशुदा होने के बाद भी खुद को अविवाहित बताया। अब शादी करने से इनकार कर दिया। सिपाही के परिजनों ने भी पीड़िता को धमकाया। दो लाख रुपये लेकर में मुंह बंद रखने की बात कही। सिपाही ने उसका गर्भपात भी कराया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने सिपाही उसके दो भाई और भाभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। वहीं एसपी सुनीति ने आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया है।
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यह मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले का है। यहां रहने वाली युवती वर्ष 2019 से कचहरी में प्रैक्टिस कर रही है। इसी बीच उसके मुलाकात डिडौली कोतवाली में तैनात पैरोकार सिपाही रवि चौधरी से हुई। आरोप है कि शादीशुदा सिपाही ने खुद को अविवाहित बताकर अधिवक्ता को प्रेमजाल में फंसा लिया। सिपाही ने अधिवक्ता से शादी करने का यकीन दिलाया और अधिवक्ता के साथ दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता नगर के एक मोहल्ला में किराए पर रहती है। यहां भी उसने दुष्कर्म किया। कई बार मुरादाबाद के होटल में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए। जब अधिवक्ता ने सिपाही से शादी करने को कहा तो वह टालने लगा। इसी बीच पीड़िता को सिपाही के पहले से शादीशुदा होने का पता चला। उसकी पत्नी भी पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर बिजनौर जनपद में तैनात है। महिला अधिवक्ता ने सिपाही पर दबाव बनाया तो उसने शादी के फर्जी कागज तैयार कराकर हाईकोर्ट में कोर्ट मैरिज करने को कहा। इसके बाद भी उसने शादी नहीं की। अब धमका रहा है। आरोप है कि सिपाही के भाई संदीप राठी, सोनू और उसकी भाभी नीलम ने दो लाख रुपये लेकर मुंह बंद करने की बात कही। सिपाही पर दो महीने का गर्भपात कराने का भी आरोप है। महिला अधिवक्ता ने साक्ष्य के तौर पर पुलिस को व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग सौंपी है।
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इंस्पेक्टर आरपी शर्मा ने बताया कि एसपी सुनीति के निर्देश पर डिडौली कोतवाली में तैनात सिपाही रवि चौधरी उसके भाई संदीप राठी, सोनू और भाभी नीलम निवासी लोनी गाजियाबाद के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रकरण की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
अमरोहा। इंस्पेक्टर आरपी शर्मा ने बताया कि सिपाही रवि चौधरी और उसके परिजनों पर धारा 376, 313, 504, 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसमें परिजनों पर केवल धमकाने का आरोप है।
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