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मनरेगा फर्जीवाड़ा : पंचायत सचिवों की याचिका पर सुनवाई आज
Tue, 06 May 2025 12:55 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Tue, 06 May 2025 12:55 AM IST
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अमरोहा। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन शबीना, बहनोई गजनबी व परिवार के अन्य सदस्यों समेत 18 लोगों को मनरेगा मजदूर दर्शाने के मामले में फंसे पंचायत सचिवों की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। बीते तीस अप्रैल को सरकारी अधिवक्ता ने काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय मांगा था।
क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन शबीना की शादी जोया ब्लॉक क्षेत्र के पलौला गांव में हुई है। शबीना की सास गुले आयशा ग्राम प्रधान हैं। शमी की बहन शबीना, बहनोई गजनबी व अन्य परिवार के सदस्यों को मनरेगा मजदूरी दर्शाने का मामला सामने आया था। डीएम निधि गुप्ता वत्स के निर्देश पर तीन मार्च की शाम जोया ब्लॉक बीडीओ लोकचंद ने तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी पृथ्वी सिंह, अंजुम, हुमा परवीन, तत्कालीन लेखाकार विजेंद्र सिंह, तत्कालीन कंप्यूटर ऑपरेटर मनरेगा शराफत अली, तकनीकी सहायक अजय निमेश, तत्कालीन एपीओ बृजभान सिंह और सेवा मुक्त ग्राम रोजगार सेवक झम्मन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। सभी पर विश्वासघात करने का आरोप है। डीएम ने सभी आरोपी कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया था।
मामले में तत्कालीन पंचायत सचिव हुमा परवीन, अंजुम और पृथ्वी सिंह ने एफआईआर रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी। अधिवक्ता इफ्तेखार सैफी ने बताया कि तत्कालीन पंचायत सचिव हुमा परवीन, अंजुम और पृथ्वी सिंह की याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने छह मई यानी आज सुनवाई होगी।
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क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन शबीना की शादी जोया ब्लॉक क्षेत्र के पलौला गांव में हुई है। शबीना की सास गुले आयशा ग्राम प्रधान हैं। शमी की बहन शबीना, बहनोई गजनबी व अन्य परिवार के सदस्यों को मनरेगा मजदूरी दर्शाने का मामला सामने आया था। डीएम निधि गुप्ता वत्स के निर्देश पर तीन मार्च की शाम जोया ब्लॉक बीडीओ लोकचंद ने तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी पृथ्वी सिंह, अंजुम, हुमा परवीन, तत्कालीन लेखाकार विजेंद्र सिंह, तत्कालीन कंप्यूटर ऑपरेटर मनरेगा शराफत अली, तकनीकी सहायक अजय निमेश, तत्कालीन एपीओ बृजभान सिंह और सेवा मुक्त ग्राम रोजगार सेवक झम्मन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। सभी पर विश्वासघात करने का आरोप है। डीएम ने सभी आरोपी कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया था।
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मामले में तत्कालीन पंचायत सचिव हुमा परवीन, अंजुम और पृथ्वी सिंह ने एफआईआर रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी। अधिवक्ता इफ्तेखार सैफी ने बताया कि तत्कालीन पंचायत सचिव हुमा परवीन, अंजुम और पृथ्वी सिंह की याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने छह मई यानी आज सुनवाई होगी।
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