फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   medical store orgnisior arrested

नशे की दवा-इंजेक्शन बेचना वाला मेडिकल संचालक गिरफ्तार.

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 02 Mar 2020 11:48 PM IST
विज्ञापन
medical store orgnisior arrested
अमरोहा कोतवाली में कागजी कार्रवाई करते औषधि निरीक्षक। - फोटो : JPNAGAR
अमरोहा। मेडिकल स्टोर की आड़ में नशे का गोरखधंधा करने वाले मेडिकल स्टोर पर औषधि विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापा मार दिया। इस कार्रवाई से पहले औषधि विभाग ने पांच दिन तक रेकी की थी। पत्नी के ब्यूटी पार्लर में छिपाकर रखी गईं नशीली दवाएं और इंजेक्शनों का जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने मेडिकल स्टोर के संचालक को मौके पर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं औषधि निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने मेडिकल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
विज्ञापन

पिछले कुछ दिन से औषधि विभाग को नगर पालिका रोड पर मेडिकल स्टोर से नशीली दवाएं बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी। सहायक आयुक्त औषधि मुरादाबाद ने औषधि निरीक्षक नरेश मोहन दीपक और अमरोहा औषधि निरीक्षक राजेश कुमार की दो सदस्य टीम गठित की। दोनों निरीक्षकों ने पिछले पांच दिनों तक मेडिकल स्टोर की रेकी की और पुख्ता सबूत एकत्रित किए। सोमवार की दोपहर कोतवाली पुलिस को साथ लेकर न्यू गुप्ता मेडिकल पर छापा मार दिया। औषधि निरीक्षकों ने मेडिकल स्टोर में रखीं तमाम दवाइयां चेक की। लेकिन यहां नशीली दवाएं नहीं मिलीं। बाद में टीम ने मेडिकल के बगल में स्थित ब्यूटी पार्लर की तलाशी ली। जहां टीम को करीब 500 नशीले इंजेक्शन और भारी मात्रा में दवाओं (टैबलेट) का जखीरा बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान पता चला कि ब्यूटी पार्लर कोई और नहीं बल्कि मेडिकल संचालक की पत्नी चलाती है। बरामद दवाओं की कीमत करीब 25 हजार रुपये बताई जा रही है। यह सब दवाएं और इंजेक्शन व्यावसायिक मात्रा की है। जो प्रतिबंधित होता है। इन दवाओं को बेचने के लिए अलग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। मेडिकल संचालक पर इन दवाओं का बिल भी नहीं था। औषधि निरीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने मेडिकल संचालक पंकज गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। औषधि निरीक्षक अमरोहा राजेश कुमार ने बताया कि न्यू गुप्ता मेडिकल स्टोर संचालक पंकज गुुप्ता के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट (नशीली दवाओं और मादक पदार्थ अधिनियन-1985) की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed