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Amroha News: रेलवे प्लेटफार्म पर मोबाइल चोरी कर छिपाने वाले हरियाणा के युवक को दो साल की सजा
Sun, 01 Oct 2023 01:33 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Sun, 01 Oct 2023 01:33 AM IST
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अमरोहा। छह साल पहले गजरौला रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर मोबाइल चोरी कर छिपाने वाले दोषी को न्यायालय ने दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल दोषी जमानत पर जेल बाहर था। जबकि उसके साथी की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
गजरौला जीआरपी चौकी के तत्कालीन दरोगा जयदेव सिंह अपने साथी कांस्टेबल नीरज कुमार और शाहिद हुसैन के साथ 18 जनवरी 2017 की रात प्लेटफार्म पर संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा था। पूछताछ के दौरान एक आरोपी ने अपना नाम राहुल शर्मा निवासी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 7 बहादुरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा बताया। जबकि दूसरे में अपना नाम जितेंद्र निवासी नेहरू पार्क गुरु नानक कॉलोनी सिविल हॉस्पिटल थाना सिटी बहादुरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा बताया। आरोपियों ने दोनों मोबाइल यात्रियों के चोरी किए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर थे।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सूर्य प्रकाश सिंह की अदालत में चल रही थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी राहुल शर्मा की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल पैरवी कर रहे थे। शनिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपी जितेंद्र कुमार को मोबाइल चोरी कर छिपाने के आरोप में दोषी पाया और दो साल की सजा सुनाई। साथ ही 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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गजरौला जीआरपी चौकी के तत्कालीन दरोगा जयदेव सिंह अपने साथी कांस्टेबल नीरज कुमार और शाहिद हुसैन के साथ 18 जनवरी 2017 की रात प्लेटफार्म पर संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा था। पूछताछ के दौरान एक आरोपी ने अपना नाम राहुल शर्मा निवासी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 7 बहादुरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा बताया। जबकि दूसरे में अपना नाम जितेंद्र निवासी नेहरू पार्क गुरु नानक कॉलोनी सिविल हॉस्पिटल थाना सिटी बहादुरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा बताया। आरोपियों ने दोनों मोबाइल यात्रियों के चोरी किए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर थे।
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मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सूर्य प्रकाश सिंह की अदालत में चल रही थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी राहुल शर्मा की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल पैरवी कर रहे थे। शनिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपी जितेंद्र कुमार को मोबाइल चोरी कर छिपाने के आरोप में दोषी पाया और दो साल की सजा सुनाई। साथ ही 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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