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Amroha News: बेसन, आटा, दूध और सरसों का तेल तक मिलावटी, लगा 13 लाख का जुर्माना

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 06 Jan 2024 01:21 AM IST
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Gram flour, flour, milk and mustard oil adulterated, fine of Rs 13 lakh imposed
अमरोहा। खाने पीने की चीजों में मिलावट का धंधा जिले में बड़े स्तर पर चल रहा है। जांच में दूध, बेसन सरसों के तेल से लेकर मावा तक में मिलावट में पाई पाई हैं। जांच में नमूने फेल होने के बाद दायर किए गए परिवाद में एडीएम कोर्ट ने 27 ऐसे मामलों में 12.95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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पिछले दो सालों के दौरान लिए गए नमूने खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कराई गई जांच में फेल हो गए। अमरोहा देहात के धनौरी निवासी शाहबुद्दीन के दूध, विशाल अग्रवाल निवासी उझारी पर लाइसेंस न होने, अमरोहा के मोहल्ला कटरा गुलाम अली निवासी अशोक श्रीधर के सरसों के तेल का नमूना, गजरौला के अल्लीपुर निवासी तसलीम अहमद के बेसन, रहरा के गांव गंगवार निवासी फैसल के कलाकंद का नमूना, हसनपुर के शेखपुरा झकड़ी निवासी सलमान व शौकत एवं सैदनगली के जिहल गांव निवासी गजेंद्र पर बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ बेचने, विकास कुमार निवासी बसीकला के दूध का नमूना, अमरोहा के कटरा गुलाम अली निवासी अशोक कुमार के सरसों के तेल का नमूना, अमरोहा देहात के हसनपुर कचिया निवासी ओमवीर सिंह के दूध का नमूना फेल हो गया।
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इसके अलावा अमरोहा के मोहल्ला रफातपुरा निवासी राहुल एवं सतीश चंद निवासी पंजू सराय के साबुदाना तथा जोया के सेक्रेटरी नगर निवासी सोनिया पर बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने पर जुर्माना लगा है। इसके अतिरिक्त हसनपुर के सब्दलपुर निवासी भूकत सिंह के पनीर, अमरोहा देहात के धनौरा अहीर निवासी ताहिर के दूध, धनौरा के मोहल्ला महादेव निवासी राजीव के पनीर, गजरौला के बिजौरा निवासी नौशाद अली के दूध, डिडौली के नसीरपुर उर्फ फरीदाबाद निवासी आबिद के नमक के नमूना फेल हो गया। वहीं, फिरासत अली निवासी चौबारा हसनपुर एवं नौगावां के मोहम्मद शाहबाज द्वारा बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार करने, हसनपुर के लाल बाग निवासी असकर के नमकीन, करनपुर माफी के सतपाल सिंह के दूध, आदमपुर के बहादरपुर निवासी मुहर सिंह के दूध, डिडौली के अमेढ़ा निवासी अफरोक आलम के आटे का नमूना, हसनपुर के मोहल्ला झकड़ी निवासी दानिश मलिक की कचरी, हसनपुर के सिहाली जागीर निवासी गफ्फार की बर्फी का नमूना जांच में फेल हो गया। कपिल कुमार निवासी नामदारपुर चांदन उर्फ गल्लाखेड़ी स्योहारा बिजनौर का फर्स्ट क्रॉप कंपनी का पीनट का नमूना फेल होने पर जुर्माना लगाया है। सभी 27 मामलों में एडीएम कोर्ट ने 12.95 लाख का जुर्माना लगाया है।
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विशाल मेगा मार्ट पर डेढ़ लाख का जुर्माना
फर्स्ट क्रॉप कंपनी का पीनट का नमूना जांच में फेल होने पर अमरोहा के विशाल मेगा मार्ट पर भी जुर्माना लगाया गया है। विशाल मेगामार्ट एवं निर्माता कंपनी एअर प्लाजा रिटेल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही सावरिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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ऐसे करें पहचान

सरसों के तेल की ऐसे करें पहचान

सरसों के तेल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नीचे साफ दिखता है और इसमें किसी भी तरह का रंग बदलता नहीं होता है तो ये शुद्ध तेल है, जबकि अगर मिलावटी तेल होगा तो इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रंग में परिवर्तन दिखाई देगा।

मिलावटी घी की ऐसे करें पहचान

एक कटोरी में एक चम्मच घी लें। उसमें थोड़ा सा नमक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाकर उसे 20 मिनट तक छोड़ दें। अगर आपको घी में कोई कलर नहीं दिखता है, तो समझो वह शुद्ध है।

मिलावटी दूध की ऐसे करें पहचान

दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए गरम दूध में नींबू का रस डाल दें। अगर शुद्ध दूध होगा तो उसका पनीर बन जाएगा। नकली होने पर दूध का पनीर नहीं बनेगा।
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कितने समय में खराब हो सकती हैं मिठाइयां
विशेषज्ञों के अनुसार यदि मिठाइयां फ्रिज में नहीं रखी गई है, तो चौबीस घंटे में खराब हो सकती है। फ्रिज में रखी हुई मिठाइयां एक सप्ताह तक चल सकती हैं। यदि जिस स्थानों पर मिठाइयों को रखा गया है, वहा नमी व गंदगी है तो जल्द मिठाइयां खराब हो सकती है।

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चौदह दिन में जांच रिपोर्ट आने का प्रावधान
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त विनय कुमार ने बताया कि खाद्य पदार्थ असली हैं या नकली, इसकी जांच प्रयोगशाला द्वारा की जाती है। सैंपल की जांच रिपोर्ट 14 दिन में आने का प्रावधान है, लेकिन जांच रिपोर्ट आने में कई माह का समय लग जाता है।
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