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Amroha News: मारपीट में पिता-पुत्रों समेत चार दोषियों को चार साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 29 May 2025 01:52 AM IST
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Four convicts including father and sons sentenced to four years imprisonment for assault
अमरोहा। मारपीट के मामले में कोर्ट ने पिता-पुत्रों समेत चार लोगों को चार साल की सजा सुनाई है। चारों पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सभी दोषी जमानत पर जेल से बाहर थे।
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मारपीट की घटना आदमपुर थानाक्षेत्र के पौरारा गांव में हुई थी। यहां पर किसान विनोद कुमार का परिवार रहता है। 26 जुलाई 2019 की सुबह नौ बजे उनके भाई इंद्रजीत और भाभी कैलाशो खेत पर काम कर रहे थे। तभी पड़ोस में रहने वाले शंभू, उसके बेटे काला, पाला और गांव के रहने वाले मोंटी ने मारपीट की थी। लाठी-डंडे और धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया था।
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मामले में विनोद कुमार, उनके भाई इंद्रजीत, भाभी कैलाशो, भतीजा राजेश और पिता रामप्रसाद घायल हो गए थे। पुलिस ने चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। सभी दोषी जमानत पर जेल से बाहर थे। इस मामले की सुनवाई एडीजे/विशेष सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की अदालत में चल रही थी। बुधवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई करते हुए आरोपी शंभू, पाला, काला और मोंटी को दोषी करार दिया। साथ ही चारों को चार साल की सजा सुनाई और 8 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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