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नियम विरुद्ध मांस की सप्लाई, संक्रमण फैलने का खतरा, 12 कारोबारियों पर एफआईआर
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अमरोहा। नियम विरुद्ध तरीके से मांस की सप्लाई करने और संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए पुलिस ने बारह मांस कारोबारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जबकि मौके पर तीन मांस कारोबारियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 830 किलो मांस बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने सभी कारोबारियों के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है।
इंस्पेक्टर आरपी शर्मा ने बताया कि शुक्रवार की सुबह करीब आठ बजे एसएसआई जितेंद्र बालियान, कांस्टेबल अंकुर, अश्वनी गश्त कर रहे थे। तभी उन्होंने टीपी नगर चौराहे पर दो बाइक ठेली और एक थ्री व्हीलर को चेक करने के लिए रोका। जिसमें पशु का मांस लदा हुआ था। कारोबारी किसी कपड़े या अन्य वस्तु से बगैर ढके मांस को लेकर जा रहे थे। खुला होने के कारण मांस पर मक्खियां मंडरा रही थीं। कारोबारी रजिस्टर्ड वाहन की जगह दूसरे वाहनों से मांस की सप्लाई कर रहे थे। लिहाजा खुले मांस से संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। वाहनों के साथ पकड़े गए कारोबारियों ने मांस को लाइसेंस धारक दुकानदारों को सप्लाई करना बताया।
इंस्पेक्टर के मुताबिक दुकानदार या अन्य मांस सप्लायर इस तरह खुले मांस को बेच नहीं सकते हैं। नियमानुसार मांस फ्रीजर गाड़ी से दुकान पर ही सप्लाई होना चाहिए। साथ ही उसकी विक्रय रसीद बनी होना चाहिए। पकड़े गए तीनों युवक कुछ नहीं दिखा सके। इस मामले में फर्म अल रहीम ट्रेडर्स, हसीन, आमिर, असद, व दुकानदार वसीम, हबीब, ताजदार, अजीम, उजैब, नावेद, जुबेर और अनस के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें हसीन, आमिर और असद को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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इंस्पेक्टर आरपी शर्मा ने बताया कि शुक्रवार की सुबह करीब आठ बजे एसएसआई जितेंद्र बालियान, कांस्टेबल अंकुर, अश्वनी गश्त कर रहे थे। तभी उन्होंने टीपी नगर चौराहे पर दो बाइक ठेली और एक थ्री व्हीलर को चेक करने के लिए रोका। जिसमें पशु का मांस लदा हुआ था। कारोबारी किसी कपड़े या अन्य वस्तु से बगैर ढके मांस को लेकर जा रहे थे। खुला होने के कारण मांस पर मक्खियां मंडरा रही थीं। कारोबारी रजिस्टर्ड वाहन की जगह दूसरे वाहनों से मांस की सप्लाई कर रहे थे। लिहाजा खुले मांस से संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। वाहनों के साथ पकड़े गए कारोबारियों ने मांस को लाइसेंस धारक दुकानदारों को सप्लाई करना बताया।
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इंस्पेक्टर के मुताबिक दुकानदार या अन्य मांस सप्लायर इस तरह खुले मांस को बेच नहीं सकते हैं। नियमानुसार मांस फ्रीजर गाड़ी से दुकान पर ही सप्लाई होना चाहिए। साथ ही उसकी विक्रय रसीद बनी होना चाहिए। पकड़े गए तीनों युवक कुछ नहीं दिखा सके। इस मामले में फर्म अल रहीम ट्रेडर्स, हसीन, आमिर, असद, व दुकानदार वसीम, हबीब, ताजदार, अजीम, उजैब, नावेद, जुबेर और अनस के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें हसीन, आमिर और असद को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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