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दहेज के लिए पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद

Wed, 26 Oct 2016 11:59 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला अमरोहा
ब्यूरो/अमर उजाला अमरोहा Updated Wed, 26 Oct 2016 11:59 PM IST
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court punished to husband
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
दहेज की खातिर पत्नी को जलाकर मारने के मामले विशेष एवं सत्र न्यायाधीश / स्पेशल जज एससी/एसटी बीडी भारती ने दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 28 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला वर्ष 2002 से अदालत में विचाराधीन था। 
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देहरादून के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा ने अपनी बेटी रीना की शादी दिसंबर 1999 में नंद किशोर पुत्र होरी शर्मा निवासी गांव हिरनाखेड़ी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर के साथ की थी। 27 मार्च 2002 को मंडी धनौरा में रहते हुए नंद किशोर ने ससुरालियों से 50 हजार रुपये की मांग की थी। न देने पर उसने पत्नी को जला दिया था।
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इलाज के दौरान अप्रैल 2002 में उसकी मौत हो गई थी। इस पर मृतका के पिता ने पति के खिलाफ दहेज की खातिर बेटी को जलाकर मारने का मुकदमा धनौरा थाने में दर्ज कराया था। तब से ये केस विशेष एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रहा था। बुधवार को न्यायाधीश ने केस की सुनवाई की।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। मुकदमे से संबंधित तमाम दलीलें व साक्ष्य पेश करते हुए आरोपी पति को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। इसके बाद न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व गवाहों के बयानों का अवलोकन किया। आरोपी पति को घटना का दोषी माना। इसके बाद न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास व 28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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