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Amroha News: किशोरी से छेड़खानी में दो युवकों को चार-चार साल की सजा
Thu, 17 Aug 2023 01:55 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Thu, 17 Aug 2023 01:55 AM IST
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अमरोहा। सात साल पहले किशोरी से छेड़खानी और मारपीट के मामले में न्यायालय ने दो दोस्तों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही चौबीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आधी राशि पीड़िता को देनी होगी।
ये घटना मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। उसकी नाबालिग बेटी तीन जनवरी 2016 को खेत पर चारा लेने गई थी। तभी मोहल्ला कटरा निवासी इमरान और मुनाजिर खेत पर पहुंच गए और किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। विरोध पर मारपीट कर घायल कर दिया। किशोरी के शोर मचाने पर भीड़ ने आरोपी इमरान को मौके पर पकड़ लिया था। लेकिन बाद में इमरान पीड़िता के भाई को धक्का देकर भाग निकला था।
इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बाद में पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। लेकिन दोनों जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे। लेकिन करीब नौ महीने पहले किसी दूसरे मुकदमे में वारंट जारी होने पर पुलिस ने मुनाजिर को जेल भेज दिया था। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय (पॉक्सो एक्ट) कुसुमलता की अदालत में चल रहा था। 14 अगस्त को अदालत ने सुनवाई की और आरोपी इमरान व मुनाजिर को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी पैरवी कर रहे थे।
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बुधवार को अदालत ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई की और साक्ष्य व सबूतों के अदालत ने दोनों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना में से आधी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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ये घटना मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। उसकी नाबालिग बेटी तीन जनवरी 2016 को खेत पर चारा लेने गई थी। तभी मोहल्ला कटरा निवासी इमरान और मुनाजिर खेत पर पहुंच गए और किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। विरोध पर मारपीट कर घायल कर दिया। किशोरी के शोर मचाने पर भीड़ ने आरोपी इमरान को मौके पर पकड़ लिया था। लेकिन बाद में इमरान पीड़िता के भाई को धक्का देकर भाग निकला था।
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इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बाद में पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। लेकिन दोनों जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे। लेकिन करीब नौ महीने पहले किसी दूसरे मुकदमे में वारंट जारी होने पर पुलिस ने मुनाजिर को जेल भेज दिया था। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय (पॉक्सो एक्ट) कुसुमलता की अदालत में चल रहा था। 14 अगस्त को अदालत ने सुनवाई की और आरोपी इमरान व मुनाजिर को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी पैरवी कर रहे थे।
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बुधवार को अदालत ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई की और साक्ष्य व सबूतों के अदालत ने दोनों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना में से आधी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।