फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   10 days' time to remove illegal marriage hall construction

Amroha News: अवैध मैरिज हॉल निर्माण हटाने के लिए 10 दिन की मोहलत

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
10 days' time to remove illegal marriage hall construction
अमरोहा। विनियमित क्षेत्र के पुष्कर नगर-सुबोधनगर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए करीब चार बीघा जमीन पर चारों ओर 10 फीट ऊंची बाउंड्री और मैरिज हॉल का निर्माण कराया गया। मामले में नवंबर 2024 में ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर 30 दिन में निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 10 दिन में स्वयं निर्माण हटाने का नोटिस दिया गया है।
विज्ञापन

एसडीएम सदर शशिभूषण पाठक ने बताया कि प्रवीण आर्य निवासी मोहल्ला काली पगड़ी को नोटिस जारी किया गया था। मई 2025 में डीएम न्यायालय से अपील भी निरस्त हो गई। इसके बाद प्रतिवादी हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने मार्च 2026 में अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिए। इसके अनुपालन में 19 मई को नोटिस भेजा गया, लेकिन निर्माण नहीं हटाया गया।
विज्ञापन

एसडीएम ने बताया कि निर्माण नहीं हटाने पर पुलिस बल की मदद से अवैध निर्माण हटाया जाएगा और खर्च भूराजस्व के बकाए की तरह वसूला जाएगा। पुष्करनगर और सुबोधनगर में मुनादी भी कराई गई है। इस मामले में प्रतिवादी सुधीर कुमार ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed