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डीएम ने जारी की लॉकडाउन फेज-4 की एडवारजरी

Wed, 20 May 2020 09:09 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 20 May 2020 09:09 PM IST
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Traffic will be restricted from seven in the evening to seven in the morning
अमेठी। लॉकडाउन का चौथ चरण लागू होने के बाद शासन के निर्देश पर डीएम ने 31 मई तक के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। अलग-अलग दिन दुकानों के खोलने का रोस्टर जारी करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग नियम व मास्क के प्रयोग को अनिवार्य किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से यह आदेश मंगलवार देर रात जारी होने के बाद बुधवार सेे प्रभावी हो गया है।
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डीएम अरुण कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के समस्त कृषि उत्पादन मंडी का संचालन पूर्व की भांति होता रहेगा। समस्त घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रा, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेटर, शॉपिंग माल, खेल परिसर के साथ राजनीतिक, सामाजिक गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी।
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जिले में धारा 144 के प्रभावी रहने से एक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी रहेगी। इस दौरान सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना होगा।
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इतना ही नहीं लॉकडाउन फेज-4 में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवश्यक गतिविधियों के छोड़ शेष आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। डीएम ने दुकानों को खोलने का दिन व समय निर्धारित करते हुए प्रतिष्ठान स्वामी को मास्क, गलब्स व सैनिटाइजर का प्रयोग करने के साथ ही बिना मास्क लोगों को बिक्री नहीं करने तथा दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन कराने का निर्देश दिया है।
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