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Amethi News: एनबीडब्ल्यू तामील कराने में लापरवाही पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
Wed, 05 Nov 2025 12:55 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Wed, 05 Nov 2025 12:55 AM IST
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अमेठी। भाजपा से नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह पर हुए हमले के मामले में गौरीगंज विधायक सहित अन्य आरोपी मंगलवार को भी अदालत में पेश नहीं हुए। गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी होने के बावजूद आरोपियों की अनुपस्थिति पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने नाराजगी जताई। अदालत ने पुलिस की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस अधीक्षक और गौरीगंज कोतवाल को वारंट का अनुपालन कराने का निर्देश दिया है।
एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने कहा कि न्यायिक आदेशों के पालन में ढिलाई अस्वीकार्य है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस को वारंट तामील सुनिश्चित कर अगली सुनवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। गौरतलब है कि भाजपा की तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह पर 10 मई 2023 को हमला हुआ था। इस मामले में गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह सहित कई अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले का ट्रायल एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है। अदालत ने पहले ही विधायक राकेश प्रताप सिंह, उमेश प्रताप सिंह, कुलदीप, अर्पित, रणवीर, सत्यम, प्रशांत और सिम्पल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर पेश होने का आदेश दिया था। इसके बावजूद सभी आरोपी लगातार गैरहाजिर हैं। कोर्ट ने कहा कि पुलिस वारंट की तामील में शिथिलता बरत रही है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। अदालत ने एसपी और कोतवाल को निर्देशित किया कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर पेश किया जाए। अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए कोर्ट ने कहा कि वारंट का अनुपालन न होने की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।
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एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने कहा कि न्यायिक आदेशों के पालन में ढिलाई अस्वीकार्य है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस को वारंट तामील सुनिश्चित कर अगली सुनवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। गौरतलब है कि भाजपा की तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह पर 10 मई 2023 को हमला हुआ था। इस मामले में गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह सहित कई अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
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मामले का ट्रायल एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है। अदालत ने पहले ही विधायक राकेश प्रताप सिंह, उमेश प्रताप सिंह, कुलदीप, अर्पित, रणवीर, सत्यम, प्रशांत और सिम्पल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर पेश होने का आदेश दिया था। इसके बावजूद सभी आरोपी लगातार गैरहाजिर हैं। कोर्ट ने कहा कि पुलिस वारंट की तामील में शिथिलता बरत रही है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। अदालत ने एसपी और कोतवाल को निर्देशित किया कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर पेश किया जाए। अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए कोर्ट ने कहा कि वारंट का अनुपालन न होने की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।
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