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एकमुश्त समाधान योजना में जमा होगा बकाया बिल
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अमेठी। पावर कॉर्पोरेशन ने कोविड काल में बकाया विद्युत वसूली के लिए उपभोक्ताओं को एकमुश्त समाधान योजना का लाभ देने की योजना बनाई है। कवायद सफल हो सके इसके लिए उपभोक्ताओं को दो हजार रुपये जमा कर 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक पंजीकरण कराने को कहा है। पंजीकरण के बाद 30 नवंबर तक बकाया बिल में सरचार्ज की राशि छोड़ कर संपर्ण बिल जमा करना अनिवार्य होगा।
कोविड संक्रमण काल में बिजली बिल जमा नहीं हो पाने से उपभोक्ताओं को सहूलियत देने के साथ वसूली बढ़ाने के लिए पावर कॉर्पोरेशन ने एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है।
योजना के तहत शहरी व ग्रामीण के साथ निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक बकाया मिल पर लगा सरचार्ज जमा नहीं करना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक दो हजार रुपये जमा कर पंजीकरण कराना होगा तो बिजली बिल में त्रुटि होने पर उपभोक्ताओं को 30 प्रतिशत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा।
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पंजीकरण के बाद कॉर्पोरेशन उपभोक्ताओं को संशोधित बिल मुहैया कराएगा। संशोधित बिल मिलने के बाद उपभोक्ता को निर्धारित अवधि में बकाया बिल जमा करना होगा। बकाया बिल जमा नहीं करने पर पंजीकरण राशि जब्त करते हुए विभाग उपभोक्ता का कनेक्शन विच्छेदन करते हुए विभागीय कार्रवाई करेगा।
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कोविड संक्रमण काल में बिजली बिल जमा नहीं हो पाने से उपभोक्ताओं को सहूलियत देने के साथ वसूली बढ़ाने के लिए पावर कॉर्पोरेशन ने एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है।
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योजना के तहत शहरी व ग्रामीण के साथ निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक बकाया मिल पर लगा सरचार्ज जमा नहीं करना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक दो हजार रुपये जमा कर पंजीकरण कराना होगा तो बिजली बिल में त्रुटि होने पर उपभोक्ताओं को 30 प्रतिशत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा।
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पंजीकरण के बाद कॉर्पोरेशन उपभोक्ताओं को संशोधित बिल मुहैया कराएगा। संशोधित बिल मिलने के बाद उपभोक्ता को निर्धारित अवधि में बकाया बिल जमा करना होगा। बकाया बिल जमा नहीं करने पर पंजीकरण राशि जब्त करते हुए विभाग उपभोक्ता का कनेक्शन विच्छेदन करते हुए विभागीय कार्रवाई करेगा।