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Amethi News: अल्ट्रासाउंड केंद्र पर नियुक्त चिकित्साधिकारी ही करें जांच

Sun, 25 Aug 2024 02:12 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sun, 25 Aug 2024 02:12 AM IST
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Only the medical officer appointed at the ultrasound center should do the examination.
अमेठी सिटी। सीएमओ कार्यालय सभागार में शनिवार को पीसीपीएनडीटी एक्ट (गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक) को लेकर जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। इसमें सीएमओ ने स्पष्ट कहा कि अल्ट्रासाउंड केंद्र पर नियुक्त चिकित्साधिकारी ही जांच करें। यदि दूसरा व्यक्ति जांच करेगा तो खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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बैठक में पंजीकरण, नवीनीकरण, चिकित्सक परिवर्तन, मशीन अपडेशन के कुल 18 मामले समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए। जिसमे से समिति ने 5 आवेदन निरस्त कर 13 आवेदन स्वीकृत करते हुए निस्तारण के लिए संस्तुति की।
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बैठक में सीएमओ डॉ. अंशुमान सिंह ने कहा कि जिले में संचालित हो रहे अल्ट्रासाउंड केंद्र पर नियुक्त चिकित्साधिकारी अपने निर्धारित समय के बीच केंद्रों पर रहकर स्वयं जांच करें। अनुपस्थित होने पर संबंधित चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि इस पर भी कोई सुधार नहीं हुआ तो मेडिकल काउंसिल को पत्र लिखा जाएगा।
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इस मौके पर एसीएमओ डाॅ. राम प्रसाद ने समिति के समक्ष केंद्रों की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। बैठक में डाॅ. पीके उपाध्याय, एक्सपर्ट के रूप में डॉ. एके अजीजी, डाॅ. सोमेश्वर पुरी, डाॅ. पुलक यादव, शिव किशोर शुक्ला जिला शासकीय अधिवक्ता, समिति के सदस्य संतोष श्रीवास्तव, नीरज पांडेय मौजूद रहे।
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