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अश्लील टिप्पणी कामकाजी महिला के अधिकारों का हनन
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अमेठी। कार्यस्थल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के तहत गठित आंतरिक शिकायत कमेटी की बैठक गुरुवार को सीएमओ कार्यालय में हुई। इसमें कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा होने के साथ ही ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई।
वित्त एवं लेखा अधिकारी स्नेहिल सिंह चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विचार विमर्श कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी शालू गुप्ता ने कमेटी के नामित सभी सदस्यों का आपस में परिचय कराते हुए उन्हें विशाखा गाइडलाइन के विषय में बताया।
कमेटी की अध्यक्ष स्नेहिल ने कार्यस्थल कानून के विषय में बताया कि किन परिस्थितियों में कामकाजी महिला अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह के गलत इशारे करना, गलत व्यवहार या टिप्पणी करना, शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालना, किसी भी महिला की शारीरिक बनावट, उसके वस्त्रों आदि को लेकर अश्लील टिप्पणी कामकाजी महिला के अधिकारों का हनन है।
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इनमें से किसी भी प्रकार के गलत व्यवहार की शिकायत महिला आईसीसी के समक्ष कर सकती है। आईसीसी कमेटी के उपाध्यक्ष डॉ. नवीन मिश्रा ने बताया कि कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के लिए बनी इस कमेटी में शिकायतों के मामले में पूरी गोपनीयता रखी जाएगी और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा एवं पीड़िता के हितों की रक्षा की जाएगी।
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वित्त एवं लेखा अधिकारी स्नेहिल सिंह चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विचार विमर्श कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी शालू गुप्ता ने कमेटी के नामित सभी सदस्यों का आपस में परिचय कराते हुए उन्हें विशाखा गाइडलाइन के विषय में बताया।
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कमेटी की अध्यक्ष स्नेहिल ने कार्यस्थल कानून के विषय में बताया कि किन परिस्थितियों में कामकाजी महिला अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह के गलत इशारे करना, गलत व्यवहार या टिप्पणी करना, शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालना, किसी भी महिला की शारीरिक बनावट, उसके वस्त्रों आदि को लेकर अश्लील टिप्पणी कामकाजी महिला के अधिकारों का हनन है।
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इनमें से किसी भी प्रकार के गलत व्यवहार की शिकायत महिला आईसीसी के समक्ष कर सकती है। आईसीसी कमेटी के उपाध्यक्ष डॉ. नवीन मिश्रा ने बताया कि कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के लिए बनी इस कमेटी में शिकायतों के मामले में पूरी गोपनीयता रखी जाएगी और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा एवं पीड़िता के हितों की रक्षा की जाएगी।