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Amethi News: ऑनलाइन व्यापार करने के लिए जीएसटी पंजीयन आवश्यक

Sat, 17 May 2025 01:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sat, 17 May 2025 01:05 AM IST
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GST registration is necessary for doing online business
कमरौली (अमेठी)। क्षेत्र के एक निजी रिजॉर्ट में शुक्रवार को राज्य कर विभाग की ओर से व्यापारियों और अधिवक्ताओं के साथ संवाद संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभाग के अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, पंजीयन की अनिवार्यता और उपभोक्ता शिकायत प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
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अधिकारियों ने बताया कि सेवा क्षेत्र के व्यापारियों के लिए 20 लाख रुपये और ट्रेड क्षेत्र के लिए 40 लाख रुपये वार्षिक टर्नओवर पर पंजीयन अनिवार्य है, साथ ही ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वाले व्यापारियों को भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। संगोष्ठी में उपस्थित व्यापारियों को आयकर व जीएसटी के प्रावधानों के बारे में जागरूक किया गया।
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इसके साथ ही सरकार की एमनेस्टी योजना के अंतर्गत बकाया टैक्स जमा करने पर अर्थदंड और ब्याज में मिलने वाली छूट की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों व अधिवक्ताओं के सवालों के जवाब अधिकारियों ने दिए। व्यापारी नेता समीर कुरैशी और गिरधारी लाल ने कहा कि संगोष्ठी से व्यापारियों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। इस अवसर पर हेमंत विक्रम सिंह, रामहेत वैश्य, डीसी कौशल आदि व्यापारी व अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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