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Amethi News: गलत मतदान की आपत्ति पर जमा करने होंगे पांच रुपये

Sat, 06 May 2023 12:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sat, 06 May 2023 12:03 AM IST
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Five rupees will have to be deposited on the objection of wrong voting
गौरीगंज (अमेठी)। फर्जी मतदान का आरोप लगाने से पहले प्रत्याशी/अभिकर्ता को पीठासीन अधिकारी के पास पांच रुपये जमा करना होगा। रुपये जमा होने के बाद पीठासीन अधिकारी मामले की जांच करेंगे। मतदेय स्थलों पर अक्सर फर्जी मतदान को लेकर प्रत्याशियों/अभिकर्ताओं में विवाद सामने आते रहते हैं। विवाद बढ़ने पर मामला पीठासीन अधिकारी के पास पहुंचता है। ऐसे में यदि कोई प्रत्याशी व अभिकर्ता के द्वारा किसी भी मतदाता पर गलत मतदान का आरोप लगाने से पहले पीठासीन अधिकारी के पास पांच रुपये जमा करेगा।
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इसके बाद पीठासीन अधिकारी प्रारूप-28 (परिशिष्ट-10) पर शिकायतकर्ता को मिली धनराशि की रसीद दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार पीठासीन अधिकारी गलत मतदाता की जांच करेंगे। पीठासीन की जांच में गलत मतदाता का आरोप सही मिलने पर दोषी को तत्काल पुलिस के हवाले करते हुए शिकायतकर्ता से ली गई पांच रुपये की धनराशि वापस कर दी जाएगी।
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शिकायत गलत हुई तो मतदाता को अन्य मतदाताओं की भांति वोट डालने की अनुमति देते हुए शिकायत कर्ता की धनराशि जब्त करने की कार्रवाई होगी। आपत्ति वाले मतों की सूची प्रारूप 23 (परिशिष्ट-9) पर पीठासीन को अंकित करने का निर्देश दिया गया है।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजित कुमार सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव में लगाए गए मतदान कार्मिकों को दिए गए दायित्व व कर्तव्यों से अवगत करा दिया गया है।
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