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Amethi News: मछुआरों को नाव खरीदने के लिए मिलेगा अनुदान
Fri, 16 Jun 2023 12:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Fri, 16 Jun 2023 12:13 AM IST
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गौरीगंज(अमेठी)। मछली व्यवसाय कर अपना जीवन यापन करने वाले मछुआरों के लिए अच्छी खबर है। जीवकोपार्जन के लिए निषादराज नाव सब्सिडी योजना के माध्यम से विभाग मछुआरों को 67 हजार तक की नाव (बिना मोटर), जाल, लाइफ जैकेट, आइस बाक्स खरीदने पर अनुदान देगी। पात्र मत्स्य पालकों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ निषाद समुदाय के उन लोगों को मिलेगा, जो मछली पकड़ते हैं, और नाव चलाते हैं।
कमेटी करेगी लाभार्थियों का चयनसीडीओ को योजना का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा डीएम की ओर से नामित मत्स्य विभाग के अलावा जनपद स्तरीय अधिकारी व वित्त एवं लेखा संवर्ग अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। सहायक निदेशक मत्स्य सचिव होंगे। इन अधिकारियों की उपस्थिति में लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
इस प्रकार किया जाएगा आवेदन
निषादराज नाव सब्सिडी योजना के तहत आवेदक की फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति, भूमि संबंधी अभिलेख, शपथ पत्र, मत्स्य समृद्धि फार्म, जाति प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर, ड्राइविंग लाइसेंस, आदि नियमानुसार जन सुविधा केंद्र व अन्य व्यवस्था के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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वरिष्ठ सहायक अनीस हैदर ने बताया कि 15 जून तक योजना के तहत आवेदन लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के बाद ही समुदाय के पात्र लाभार्थी योजना का लाभ मिलेगा। निर्धारित तिथि के आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
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कमेटी करेगी लाभार्थियों का चयनसीडीओ को योजना का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा डीएम की ओर से नामित मत्स्य विभाग के अलावा जनपद स्तरीय अधिकारी व वित्त एवं लेखा संवर्ग अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। सहायक निदेशक मत्स्य सचिव होंगे। इन अधिकारियों की उपस्थिति में लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
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इस प्रकार किया जाएगा आवेदन
निषादराज नाव सब्सिडी योजना के तहत आवेदक की फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति, भूमि संबंधी अभिलेख, शपथ पत्र, मत्स्य समृद्धि फार्म, जाति प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर, ड्राइविंग लाइसेंस, आदि नियमानुसार जन सुविधा केंद्र व अन्य व्यवस्था के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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वरिष्ठ सहायक अनीस हैदर ने बताया कि 15 जून तक योजना के तहत आवेदन लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के बाद ही समुदाय के पात्र लाभार्थी योजना का लाभ मिलेगा। निर्धारित तिथि के आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।