फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   fir on cotedaar

वितरण में अनियमितता पर कोटेदार के खिलाफ केस दर्ज

Sat, 04 Apr 2020 09:27 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 04 Apr 2020 09:27 PM IST
विज्ञापन
fir on cotedaar
गौरीगंज (अमेठी)। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कोटे की दुकान पर स्टॉक व वितरण रजिस्टर अपडेट नहीं रखने के साथ कई अनियमितता बरतना कोटेदार को भारी पड़ा। पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम के निरीक्षण में खामियां मिलने तथा टीम की रिपोर्ट पर डीएसओ ने कोटेदार का अनुबंध पत्र निलंबित कर डीएम से अनुमति मिलने के बाद शनिवार को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज करवा दिया। डीएसओ की कार्रवाई से जिले के कोटेदारों में हड़कंप मचा है।
विज्ञापन

तिलोई तहसील की रामनगर ग्राम पंचायत में संचालित कोटे की दुकान का निरीक्षण क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विजय कुमार, पूर्ति निरीक्षक संजय कुमार व पूर्ति लिपिक मार्कंडेय नाथ मिश्र की संयुक्त टीम ने किया। निरीक्षण के दौरान कोटे की दुकान पर कोटेदार अब्दुल खालिक के स्थान पर उसका बेटा अनीश राशन वितरण करता मिला तो दुकान पर रेट बोर्ड/ स्टॉक बोर्ड, विभागीय अधिकारी एवं सतर्कता समिति के सदस्यों के नाम व मोबाइल नंबर का अंकन नहीं मिला।
विज्ञापन

इतना ही नहीं स्टॉक दस्तावेज में आवश्यक वस्तुओं के वितरण के साथ अवशेष स्टॉक तक अंकित नहीं था तो दुकान के स्टॉक में 36.84 क्विंटल गेहूं और 16.71 क्विंटल चावल कम पाया गया। कोटेदार की ओर से बरती जा रही अनियमितता की रिपोर्ट जांच टीम ने डीएसओ को सौंपी। टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद डीएसओ संजय कुमार ने कोटेदार अब्दुल खालिक की दुकान का अनुबंध पत्र निलंबित कर मामले की जानकारी डीएम अरुण कुमार को देते हुए केस दर्ज कराने की अनुमति मांगी। डीएम की अनुमति मिलने के बाद शनिवार को संबंधित थाने में पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज करवा दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed