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Amethi News: एक जगह से ही भरें फाॅर्म, गलत जानकारी पर बढ़ेगी परेशानी
Sun, 23 Nov 2025 12:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Sun, 23 Nov 2025 12:35 AM IST
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अमेठी सिटी। एक मतदाता को एक ही जगह से एसआईआर फॉर्म भरना होगा। अगर कोई मतदाता दो जगह से फार्म भरता है या फॉर्म में अलग-अलग गलत जानकारी देता है तो वह बड़ी परेशानी में फंस सकता है। इसके लिए सजा के साथ जुर्माने की कार्रवाई भी हो सकती है। साथ ही भविष्य में वोटर आईडी बनवाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।
जिले में चार दिसंबर तक विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत 14,36,528 मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है। जिले की चारों विधानसभाओं के 1489 और सुल्तानपुर के बल्दीराय ब्लॉक के 62 बूथ शामिल हैं।
सत्यापन में 1551 बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर दो प्रतियों में मतदाताओं को फॉर्म दे रहे हैं। फॉर्म में नाम, पता, माता-पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और ईपीआईसी संख्या भरनी है। फॉर्म के साथ कोई भी अभिलेख जमा करना आवश्यक नहीं है।
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आयोग की ओर से मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को सरल, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाया गया है। फॉर्म में मांगी गई सूचनाएं सही भरें। फॉर्म भरते समय नाम, पता, उम्र, पहचान नंबर और अन्य जरूरी विवरण बिल्कुल स्पष्ट हो।
किसी कॉलम में भ्रम या अस्पष्ट जानकारी दर्ज की जाती है तो बाद में सत्यापन के समय कई तरह की समस्या खड़ी हो सकती हैं। जानकारी के अभाव में कई बार लोग गलती से या असावधानी में दो जगह पंजीकरण करा देते हैं। ऐसे में भ्रामक व गलत सूची तैयार होने की संभावना बढ़ जाती है। हर व्यक्ति अपने पंजीकरण संबंधी सभी विवरण जांचने के बाद ही फॉर्म जमा करें।
एडीएम अर्पित गुप्ता ने बताया कि गलत विवरण सामने आने पर न केवल पंजीकरण निरस्त होता है, बल्कि भविष्य में संबंधित व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सत्यापन में गलत व भ्रामक सूचना मिलती हैं तो दस्तावेजों की दोबारा जांच से लेकर कानूनी नोटिस तक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
उन्होंने कहा कि जानकारी नहीं है तो एसआईआर फॉर्म भरते समय किसी प्रशिक्षित कर्मी की सहायता लें, जिससे कोई त्रुटि न रह जाए। सही जानकारी देने पर ही मतदाता सूची में नाम सुरक्षित और वैध रूप से शामिल हो सकता है।
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जिले में चार दिसंबर तक विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत 14,36,528 मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है। जिले की चारों विधानसभाओं के 1489 और सुल्तानपुर के बल्दीराय ब्लॉक के 62 बूथ शामिल हैं।
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सत्यापन में 1551 बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर दो प्रतियों में मतदाताओं को फॉर्म दे रहे हैं। फॉर्म में नाम, पता, माता-पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और ईपीआईसी संख्या भरनी है। फॉर्म के साथ कोई भी अभिलेख जमा करना आवश्यक नहीं है।
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आयोग की ओर से मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को सरल, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाया गया है। फॉर्म में मांगी गई सूचनाएं सही भरें। फॉर्म भरते समय नाम, पता, उम्र, पहचान नंबर और अन्य जरूरी विवरण बिल्कुल स्पष्ट हो।
किसी कॉलम में भ्रम या अस्पष्ट जानकारी दर्ज की जाती है तो बाद में सत्यापन के समय कई तरह की समस्या खड़ी हो सकती हैं। जानकारी के अभाव में कई बार लोग गलती से या असावधानी में दो जगह पंजीकरण करा देते हैं। ऐसे में भ्रामक व गलत सूची तैयार होने की संभावना बढ़ जाती है। हर व्यक्ति अपने पंजीकरण संबंधी सभी विवरण जांचने के बाद ही फॉर्म जमा करें।
एडीएम अर्पित गुप्ता ने बताया कि गलत विवरण सामने आने पर न केवल पंजीकरण निरस्त होता है, बल्कि भविष्य में संबंधित व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सत्यापन में गलत व भ्रामक सूचना मिलती हैं तो दस्तावेजों की दोबारा जांच से लेकर कानूनी नोटिस तक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
उन्होंने कहा कि जानकारी नहीं है तो एसआईआर फॉर्म भरते समय किसी प्रशिक्षित कर्मी की सहायता लें, जिससे कोई त्रुटि न रह जाए। सही जानकारी देने पर ही मतदाता सूची में नाम सुरक्षित और वैध रूप से शामिल हो सकता है।