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Amethi News: पूजा स्थलों पर जाति-धर्म के आधार पर न करें अपील

Tue, 19 Mar 2024 12:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Tue, 19 Mar 2024 12:05 AM IST
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Do not appeal on the basis of caste and religion at places of worship
अमेठी सिटी। संसदीय चुनाव में प्रत्याशी 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। चुनाव के दौरान दस हजार से अधिक का खर्च चेक के माध्यम से किया जाएगा। चुनाव में खर्च को लेकर उम्मीदवार की ओर से बैंक में स्वयं या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त रूप में एक अलग खाता खोला जाएगा। इसके माध्यम से चुनाव के दौरान खर्च होने वाली धनराशि का लेनदेन इसी खाते के माध्यम से किया जाएगा।
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सोमवार की शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में डीएम निशा अनंत ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कोई भी दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, जिससे किसी धर्म, जाति, समुदायों के बीच कोई भी मतभेद उत्पन्न हो। कहा कि राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए तो यह उनकी नीतियों व कार्यक्रम, गत रिकार्ड और कार्य तक ही सीमित रखी जाए। निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना होगा। कहा कि मंदिर-मस्जिद अन्य पूजा स्थलों पर जाति या संप्रदाय की भावनाओं पर कोई अपील न की जाए।
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बैठक में वरिष्ठ कोषाधिकारी रामेंद्र कुमार ने निर्वाचन के दौरान होने वाले व्यय के संबंध में जानकारी दी। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता, अपर जिलाधिकारी न्यायिक दिनेश मिश्रा, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट मोहम्मद असलम, प्रतीक्षा पांडे, अमित सिंह, भारतीय जनता पार्टी के संयोजक विधि प्रकोष्ठ राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, कांग्रेस के जिला सचिव मोहम्मद ताहिर फारुकी, समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश यादव, बहुजन समाज पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष विवेक पांडे सहित अन्य संबंधित मौजूद रहे।
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नेताओं ने कहा- न दर्ज किए जाएं फर्जी मुकदमे
बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे न दर्ज किए जाने का अनुरोध किया। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी कार्यकर्ता किसी ऐसे कार्य में संलिप्त न रहे, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा हो।


चुनाव में इसका रखें ख्याल
यदि किसी राजनीतिक दल सभा का आयोजन करता है तो वह पहले से ही अवगत कराएंगे। ताकि यातायात व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यवस्था की जा सके। मतदान दिवस के दिन मतदाताओं को किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाए। इस बात पर सहमति देंगे कि उनके द्वारा मतदाताओं को प्रदान की गई पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज पर है और उस पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम नहीं है। मतदान बूथ के दिन अनावश्यक भीड़ इकट्ठा न करें।
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