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Amethi News: नवीन परती जमीन पर कब्जे पर डीएम से जवाब तलब
Tue, 29 Sep 2026 12:54 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:54 AM IST
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अमेठी सिटी। गौरीगंज तहसील के सकरावां गांव में नवीन परती और सुरक्षित जमीन पर अतिक्रमण के आरोप से जुड़ीं दो जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने संज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने डीएम शशांक चौधरी को दोनों मामलों में दो सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
एक याचिका को पांच और दूसरी को नौ अक्तूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है। सकरावां निवासी ज्वाला प्रसाद ने अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर जिला स्तर पर अधिकारियों से शिकायत की थी। कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल कीं।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि गांव में गाटा संख्या 89 की नवीन परती जमीन पर हरिमंगल सिंह और उनके भाई संतोष सिंह ने मकान बनाकर कब्जा किया है। सुरक्षित जमीन पर भी अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है।
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याची का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के संबंध में पहले भी हाईकोर्ट का आदेश हो चुका है, फिर भी जमीन खाली नहीं कराई गई। अब न्यायालय ने डीएम से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।
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एक याचिका को पांच और दूसरी को नौ अक्तूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है। सकरावां निवासी ज्वाला प्रसाद ने अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर जिला स्तर पर अधिकारियों से शिकायत की थी। कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल कीं।
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याचिका में आरोप लगाया गया है कि गांव में गाटा संख्या 89 की नवीन परती जमीन पर हरिमंगल सिंह और उनके भाई संतोष सिंह ने मकान बनाकर कब्जा किया है। सुरक्षित जमीन पर भी अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है।
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याची का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के संबंध में पहले भी हाईकोर्ट का आदेश हो चुका है, फिर भी जमीन खाली नहीं कराई गई। अब न्यायालय ने डीएम से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।