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स्टॉक व बिक्री पंजिका नहीं होने पर दर्ज होगा केस
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गौरीगंज (अमेठी)। उर्वरक व बीजों की ओवररेटिंग व कालाबाजारी रोकने के लिए जिले में प्वांइट ऑफ सेल मशीन से बिक्री की जा रही है। मशीन से बिक्री करने से विक्रेता न तो दुकान पर स्टॉक व बिक्री पंजिका रख रहे और न ही रसीद दे रहे हैं।
ऐसे में जहां विक्रेताओं की मनमानी से किसान परेशान हो रहे हैं वहीं विभाग की जांच प्रभावित होती है। कृषि अधिकारी ने विक्रेताओं को पत्र जारी कर स्टॉक व बिक्री पंजिका अपडेट रखते हुए रसीद देने का निर्देश दिया है।
जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडेय ने जिला प्रबंधक पीसीएफ, क्षेत्रीय अधिकारी इफ्को व सभी थोक व फुटकर विक्रेताओं को पत्र जारी किया है।
पत्र में सभी को स्टॉक, ब्रिकी व रसीद बुक रखने की बात अनिवार्य करते हुए प्रतिदिन स्टॉक व बिक्री रजिस्टर के साथ बोर्ड पर अपडेट करने तथा उर्वरक व बीज की बिक्री के दौरान किसानों से निर्धारित मूल्य लेकर रसीद देने तथा रसीद पर साफ शब्दों में किसान का नाम, पता व मोबाइल नंबर अंकित करने का निर्देश दिया है।
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कृषि अधिकारी ने जांच के दौरान स्टॉक व बिक्री पंजिका नहीं मिलने तथा किसानों को रसीद नहीं देने की बात सिद्ध होने पर दुकान का अनुबंध पत्र निरस्त कर केस दर्ज कराने की चेतावनी दी है। कृषि अधिकारी ने किसानों से भी उर्वरक व बीज की खरीददारी करने पर निर्धारित मूल्य का भुगतान कर रसीद प्राप्त करने की अपील करते हुए निर्धारित से अधिक मूल्य की मांग करने तथा रसीद नहीं देने पर शिकायत करने को कहा है।
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ऐसे में जहां विक्रेताओं की मनमानी से किसान परेशान हो रहे हैं वहीं विभाग की जांच प्रभावित होती है। कृषि अधिकारी ने विक्रेताओं को पत्र जारी कर स्टॉक व बिक्री पंजिका अपडेट रखते हुए रसीद देने का निर्देश दिया है।
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जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडेय ने जिला प्रबंधक पीसीएफ, क्षेत्रीय अधिकारी इफ्को व सभी थोक व फुटकर विक्रेताओं को पत्र जारी किया है।
पत्र में सभी को स्टॉक, ब्रिकी व रसीद बुक रखने की बात अनिवार्य करते हुए प्रतिदिन स्टॉक व बिक्री रजिस्टर के साथ बोर्ड पर अपडेट करने तथा उर्वरक व बीज की बिक्री के दौरान किसानों से निर्धारित मूल्य लेकर रसीद देने तथा रसीद पर साफ शब्दों में किसान का नाम, पता व मोबाइल नंबर अंकित करने का निर्देश दिया है।
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कृषि अधिकारी ने जांच के दौरान स्टॉक व बिक्री पंजिका नहीं मिलने तथा किसानों को रसीद नहीं देने की बात सिद्ध होने पर दुकान का अनुबंध पत्र निरस्त कर केस दर्ज कराने की चेतावनी दी है। कृषि अधिकारी ने किसानों से भी उर्वरक व बीज की खरीददारी करने पर निर्धारित मूल्य का भुगतान कर रसीद प्राप्त करने की अपील करते हुए निर्धारित से अधिक मूल्य की मांग करने तथा रसीद नहीं देने पर शिकायत करने को कहा है।