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Amethi News: कोटेदार पर केस दर्ज, दुकान निलंबित

Mon, 30 Jun 2025 12:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Mon, 30 Jun 2025 12:15 AM IST
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Case filed against the ration dealer, shop suspended
अमेठी। शिवगढ़ ब्लॉक के जलालपुर गांव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले राशन में अनियमितता और कालाबाजारी की शिकायत पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जांच में कोटेदार रेखा देवी के विरुद्ध गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद जिलाधिकारी संजय चौहान के अनुमोदन पर पूर्ति निरीक्षक शुभम सिंह ने अमेठी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही दुकान का अनुबंध पत्र निलंबित कर दिया गया है और निरस्तीकरण की कार्रवाई भी शुरू हो गई है।
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जांच में सामने आया कि जून में कोटेदार ने 18.10 किलो चावल और 11.90 किलो गेहूं, जबकि जुलाई में 56.17 किलोचावल और 36.59 किलो गेहूं का वितरण नहीं किया था। यह राशन लाभार्थियों को न देकर गायब कर दिया गया था। पूर्ति विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम जब गांव पहुंची तो वितरण पंजिका, स्टॉक रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों में गड़बड़ियां पाई गईं।
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लाभार्थियों ने भी पुष्टि की कि उन्हें लंबे समय से पूरा राशन नहीं मिल रहा था और दुकान भी समय से नहीं खुलती थी। जांच के दौरान संचालक की टीम से अभद्रता और असहयोग की स्थिति में पुलिस बल को मौके पर बुलाना पड़ा। मौके पर मौजूद राशन को जब्त कर पड़ोसी गांव भीमी के कोटेदार रूद्र प्रताप को सौंप दिया गया, ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।
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जांच के बाद होगी कार्रवाई
डीएसओ शशिकांत ने बताया कि जांच में गड़बड़ी की पुष्टि के बाद रिपोर्ट डीएम को भेजी गई थी। अनुमोदन मिलते ही एफआईआर दर्ज कराई गई है। दुकान का अनुबंध निलंबित कर दिया गया है और निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इंस्पेक्टर रवि कुमार सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की गहन जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अन्य दुकानों की भी निगरानी बढ़ा दी गई है।
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