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Amethi News: विधायक आवास मामले में शिक्षक की गिरफ्तारी पर रोक
Tue, 02 Jun 2026 12:43 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Tue, 02 Jun 2026 12:43 AM IST
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अमेठी सिटी। सपा विधायक महाराजी प्रजापति के आवास परिसर में घुसकर हमला और अन्य आरोपों से जुड़े मामले में नामजद शिक्षक अनुराग यादव को जिला जज कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। सोमवार को जिला जज सुल्तानपुर सुनील कुमार की अदालत में दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। साथ ही मामले से जुड़े अभियोजन अभिलेख तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए आठ जून की तिथि निर्धारित की है।
विधायक के पुत्र अनुराग प्रजापति ने अमेठी कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि बीते मंगलवार की शाम रेभा निवासी सहायक अध्यापक अनुराग यादव समेत कई लोग विधायक आवास पहुंचे और हंगामा किया। विरोध करने पर परिवार के लोगों के साथ अभद्रता की गई।
इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने डकैती की धारा भी बढ़ाई थी। इससे पहले इसी मामले में नामजद सपा नेता जय सिंह प्रताप यादव, नरसिंह यादव, बृजेश यादव, सौरभ यादव और शुभम यादव को भी जिला जज कोर्ट से अंतरिम राहत मिल चुकी है। अब शिक्षक अनुराग यादव को भी गिरफ्तारी से अस्थायी राहत मिल गई है। मामले में नियमित अग्रिम जमानत अर्जी पर आठ जून को सुनवाई होगी।
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विधायक के पुत्र अनुराग प्रजापति ने अमेठी कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि बीते मंगलवार की शाम रेभा निवासी सहायक अध्यापक अनुराग यादव समेत कई लोग विधायक आवास पहुंचे और हंगामा किया। विरोध करने पर परिवार के लोगों के साथ अभद्रता की गई।
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इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने डकैती की धारा भी बढ़ाई थी। इससे पहले इसी मामले में नामजद सपा नेता जय सिंह प्रताप यादव, नरसिंह यादव, बृजेश यादव, सौरभ यादव और शुभम यादव को भी जिला जज कोर्ट से अंतरिम राहत मिल चुकी है। अब शिक्षक अनुराग यादव को भी गिरफ्तारी से अस्थायी राहत मिल गई है। मामले में नियमित अग्रिम जमानत अर्जी पर आठ जून को सुनवाई होगी।
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