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एनडीएएल पोर्टल पर डाटा नहीं तो निरस्त होगा शस्त्र लाइसेंस

Sun, 16 Feb 2020 10:54 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 16 Feb 2020 10:54 PM IST
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Arms license will be canceled if there is no data on NDAL portal
गौरीगंज (अमेठी)। शस्त्र लाइसेंस के अभिलेखों का इलेक्ट्रानिक विधि से अनुरक्षण करने के साथ ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने के लिए शासन ने अपलोडिंग तिथि में विस्तार किया है। शासन का निर्देश मिलने के बाद एडीएम ने अपलोडिंग से वंचित वैध शस्त्र धारकों को 29 जून तक कार्यालय पहुंचकर अभिलेखों के साथ नेशनल डाटा बेस आन आर्म लाइसेंस (एनडीएएल) पोर्टल पर डाटा अपलोड कराने का निर्देश दिया है। एडीएम ने समय सीमा के भीतर डाटा अपलोड नहीं होने पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी है।
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प्रदेश सरकार ने शस्त्र लाइसेंस के अभिलेखों को इलेक्ट्रानिक विधि से अनुरक्षित करने के साथ ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से अवशेष शस्त्र धारकों को अंतिम मौका देने की योजना बनाई है। कवायद सफल हो सके इसके लिए सचिव भगवान सरोज ने जिला प्रशासन को पत्र जारी कर 29 जून तक जनपद में अवशेष वैध शस्त्र धारकों की सूचना एनडीएएल पोर्टल पर अपलोड कराने का निर्देश दिया है।
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सचिव का पत्र मिलने के बाद एडीएम वंदिता श्रीवास्तव ने एनडीएएल पोर्टल पर डाटा अपलोडिंग से वंचित शस्त्र लाइसेंस धारकों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, नवीनतम फोटो, नमूना हस्ताक्षर व ट्रेजरी चालान समेत कार्यालय से संपर्क कर एनडीएएल पोर्टल पर डाटा अपलोड कराते हुए अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बनवाने का निर्देश दिया है। एडीएम ने समय सीमा के भीतर कार्यालय से संपर्क कर एनडीएएल पोर्टल पर सूचना अपलोड कराते हुए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट नहीं करवाने पर शस्त्र लाइसेंस को अवैध घोषित करते हुए निरस्त करने की चेतावनी दी है।
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एडीएम वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद में 550 शस्त्र धारकों का डाटा एनडीएएल पोर्टल पर अंकित नहीं है, इनमें गैर जनपद से निर्मित 105 धारकों की एनओसी मिल चुकी है। सभी को नोटिस जारी कर औपचारिकता पूरी कर एनडीएएल पोर्टल पर डाटा अपलोड करते हुए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट कराने का निर्देश दिया गया है।
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