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Amethi News: अनी बुलियन के डायरेक्टर की जमानत अर्जी खारिज
Sun, 28 Dec 2025 12:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Sun, 28 Dec 2025 12:35 AM IST
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अमेठी सिटी। अनी बुलियन और आई विजन सहित अन्य कंपनियों में निवेश का झांसा देकर करोड़ों रुपये हड़पने के मामले में अदालत ने आरोपी डायरेक्टर की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। अपर जिला जज प्रथम सुल्तानपुर संध्या चौधरी की अदालत ने सुनवाई के बाद एक मामले में जमानत मंजूर की, जबकि शेष दो मामलों में जमानत अर्जी खारिज कर दी।
मामला अमेठी जिले के विभिन्न थानों से जुड़ा है। अदालत में प्रस्तुत अभियोजन पक्ष के अनुसार अनी बुलियन और आई विजन जैसी कंपनियों में निवेश का भरोसा दिलाकर उपभोक्ताओं से करीब पांच करोड़ रुपये जमा कराए गए। बाद में निवेशकों को न तो धनराशि लौटाई गई और न ही किसी प्रकार का लाभ दिया गया। बल्दीराय थाने के एक गांव निवासी मो. असलम सहित अन्य वादियों ने वर्ष 2022 में तहरीर देकर आरोपी डायरेक्टर अजीत कुमार गुप्ता और सह अभियुक्त रामगोपाल गुप्ता, विष्णु गुप्ता सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
आरोप है कि कंपनियों के माध्यम से निवेश का लालच देकर लोगों से रकम ली गई और बाद में भुगतान से इन्कार कर दिया गया। अभियोजन के अनुसार आरोपी अजीत गुप्ता मूल रूप से अयोध्या जिले के कुमारगंज क्षेत्र के निवासी हैं और वर्तमान समय में लखनऊ में रह रहे हैं। मामले की जांच में सामने आया कि ठगी के इस तरीके से हजारों निवेशकों से कई करोड़ रुपये की राशि एकत्र की गई। इस संबंध में अन्य पीड़ितों ने भी अलग-अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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अमेठी जिले के कमरौली थाने में 19 अक्तूबर 2020 को वादी शिवकुमार शर्मा ने भी निवेश के नाम पर रकम हड़पने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं हलियापुर थाने में वादी राजेश मिश्रा ने वर्ष 2021 में लाखों रुपये ठगे जाने की शिकायत की थी। तीनों मामलों में आरोपी अजीत गुप्ता जेल में निरुद्ध थे। जमानत पर सुनवाई के बाद अदालत ने हलियापुर थाने से जुड़े मामले में जमानत स्वीकार कर ली। अन्य दो मामलों में अदालत ने आम जनता के साथ हुए विश्वासघात और आर्थिक अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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मामला अमेठी जिले के विभिन्न थानों से जुड़ा है। अदालत में प्रस्तुत अभियोजन पक्ष के अनुसार अनी बुलियन और आई विजन जैसी कंपनियों में निवेश का भरोसा दिलाकर उपभोक्ताओं से करीब पांच करोड़ रुपये जमा कराए गए। बाद में निवेशकों को न तो धनराशि लौटाई गई और न ही किसी प्रकार का लाभ दिया गया। बल्दीराय थाने के एक गांव निवासी मो. असलम सहित अन्य वादियों ने वर्ष 2022 में तहरीर देकर आरोपी डायरेक्टर अजीत कुमार गुप्ता और सह अभियुक्त रामगोपाल गुप्ता, विष्णु गुप्ता सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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आरोप है कि कंपनियों के माध्यम से निवेश का लालच देकर लोगों से रकम ली गई और बाद में भुगतान से इन्कार कर दिया गया। अभियोजन के अनुसार आरोपी अजीत गुप्ता मूल रूप से अयोध्या जिले के कुमारगंज क्षेत्र के निवासी हैं और वर्तमान समय में लखनऊ में रह रहे हैं। मामले की जांच में सामने आया कि ठगी के इस तरीके से हजारों निवेशकों से कई करोड़ रुपये की राशि एकत्र की गई। इस संबंध में अन्य पीड़ितों ने भी अलग-अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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अमेठी जिले के कमरौली थाने में 19 अक्तूबर 2020 को वादी शिवकुमार शर्मा ने भी निवेश के नाम पर रकम हड़पने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं हलियापुर थाने में वादी राजेश मिश्रा ने वर्ष 2021 में लाखों रुपये ठगे जाने की शिकायत की थी। तीनों मामलों में आरोपी अजीत गुप्ता जेल में निरुद्ध थे। जमानत पर सुनवाई के बाद अदालत ने हलियापुर थाने से जुड़े मामले में जमानत स्वीकार कर ली। अन्य दो मामलों में अदालत ने आम जनता के साथ हुए विश्वासघात और आर्थिक अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।