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50 फीसदी अनुदान पर मिलेंगे कृषि यंत्र
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गौरीगंज (अमेठी)। किसानों को खेतीबाड़ी में सहयोग करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि विभाग अनुदान उपलब्ध कराता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
शासन का निर्देश मिलने के बाद कृषि विभाग ने किसानों से 13 अक्तूबर को दोपहर 11 बजे से ऑनलाइन आवेदन करते हुए टोकन जनरेट कराने को कहा है। इसके बाद वरीयता क्रम से विभाग यंत्र खरीद व सत्यापन के बाद किसानों के खाते में अनुदान राशि अंतरित करेगा।
खेतीबाड़ी को प्रोत्साहित कर किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विभाग कई योजनाएं संचालित करता है। धान की फसल की कटाई के बाद पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग ने किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर कई कृषि यंत्र देने की योजना बनाई है। इसके लिए कृषि निदेशक का आदेश मिलने के बाद उपनिदेशक कृषि सत्येद्र सिंह चौहान ने किसानों से ऑनलाइन पंजीकरण कराने की अपील की है।
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उपनिदेशक ने बताया कि 13 अक्तूबर को दोपहर 11 बजे से विभाग के पोर्टल पर कृषि यंत्र क्रय करने के लिए आवेदन शुरू होगा। पोर्टल पर निर्धारित समय में किसानों को अपना आवेदन करते हुए टोकन जनरेट करना अनिवार्य होगा। पोर्टल पर समय समाप्त होने के बाद कोई आवेदन मान्य नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि आवेदन के बाद विभाग पहले आओ-पहले पाओ के अनुसार चयन करते हुए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर बुकिंग स्वीकृति का मेसेज भेजेगा। इसके बाद किसानों को निर्धारित धनराशि चालान के माध्यम से जमा करते हुए पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
इसके बाद किसान स्वीकृत यंत्र खरीदकर विभाग को सूचित करेगा। सूचना के बाद विभाग सत्यापन कराने के बाद अनुदान राशि किसानों के खाते में पीएफएमएस पोर्टल से अंतरित करेगा।
उपनिदेशक ने बताया कि पोर्टल पर आवेदन व विभाग की ओर से स्वीकृति का मेसेज मिलने के बाद ही किसान यंत्र खरीदकर योजना का लाभ ले सकेंगे। इसलिए किसानों से समय से ऑनलाइन आवेदन कर टोकन जनरेट कराने की अपील की गई है। योजना से जुड़ी जानकारी किसान कार्यालय अवधि में कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडेय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऑनलाइन आवेदन व टोकन जनरेट होने के बाद स्माल गोदाम, थ्रेसिंग फ्लोर, हायरिंग सेंटर एवं अन्य सहायक कृषि यंत्र पर ही अनुदान मिलेगा। योजना का लाभ स्वयं सहायता समूह, पंजीकृत किसान समिति, कृषक उद्यमी, कृषि उत्पादन संघ के साथ युवा उद्यमी को ही मिलेगा।
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शासन का निर्देश मिलने के बाद कृषि विभाग ने किसानों से 13 अक्तूबर को दोपहर 11 बजे से ऑनलाइन आवेदन करते हुए टोकन जनरेट कराने को कहा है। इसके बाद वरीयता क्रम से विभाग यंत्र खरीद व सत्यापन के बाद किसानों के खाते में अनुदान राशि अंतरित करेगा।
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खेतीबाड़ी को प्रोत्साहित कर किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विभाग कई योजनाएं संचालित करता है। धान की फसल की कटाई के बाद पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग ने किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर कई कृषि यंत्र देने की योजना बनाई है। इसके लिए कृषि निदेशक का आदेश मिलने के बाद उपनिदेशक कृषि सत्येद्र सिंह चौहान ने किसानों से ऑनलाइन पंजीकरण कराने की अपील की है।
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उपनिदेशक ने बताया कि 13 अक्तूबर को दोपहर 11 बजे से विभाग के पोर्टल पर कृषि यंत्र क्रय करने के लिए आवेदन शुरू होगा। पोर्टल पर निर्धारित समय में किसानों को अपना आवेदन करते हुए टोकन जनरेट करना अनिवार्य होगा। पोर्टल पर समय समाप्त होने के बाद कोई आवेदन मान्य नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि आवेदन के बाद विभाग पहले आओ-पहले पाओ के अनुसार चयन करते हुए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर बुकिंग स्वीकृति का मेसेज भेजेगा। इसके बाद किसानों को निर्धारित धनराशि चालान के माध्यम से जमा करते हुए पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
इसके बाद किसान स्वीकृत यंत्र खरीदकर विभाग को सूचित करेगा। सूचना के बाद विभाग सत्यापन कराने के बाद अनुदान राशि किसानों के खाते में पीएफएमएस पोर्टल से अंतरित करेगा।
उपनिदेशक ने बताया कि पोर्टल पर आवेदन व विभाग की ओर से स्वीकृति का मेसेज मिलने के बाद ही किसान यंत्र खरीदकर योजना का लाभ ले सकेंगे। इसलिए किसानों से समय से ऑनलाइन आवेदन कर टोकन जनरेट कराने की अपील की गई है। योजना से जुड़ी जानकारी किसान कार्यालय अवधि में कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडेय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऑनलाइन आवेदन व टोकन जनरेट होने के बाद स्माल गोदाम, थ्रेसिंग फ्लोर, हायरिंग सेंटर एवं अन्य सहायक कृषि यंत्र पर ही अनुदान मिलेगा। योजना का लाभ स्वयं सहायता समूह, पंजीकृत किसान समिति, कृषक उद्यमी, कृषि उत्पादन संघ के साथ युवा उद्यमी को ही मिलेगा।