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Amethi News: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार
Wed, 14 Oct 2026 12:40 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:40 AM IST
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अमेठी सिटी। किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में सुल्तानपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी भोले शर्मा को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी को जेल भेजने का आदेश देते हुए कहा कि सजा का निर्धारण अगली तारीख पर होगा।
मामले में मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के परिजनों ने 22 जून 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था। परिजनों के आरोप के मुताबिक, आरोपी किशोरी को बहलाकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई की थी। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र पेश किया। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को अपहरण और दुष्कर्म के अपराध में दोषी करार माना। (संवाद)
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मामले में मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के परिजनों ने 22 जून 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था। परिजनों के आरोप के मुताबिक, आरोपी किशोरी को बहलाकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई की थी। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र पेश किया। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को अपहरण और दुष्कर्म के अपराध में दोषी करार माना। (संवाद)
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