फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Accused convicted of abducting and raping a teenage girl.

Amethi News: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार

Wed, 14 Oct 2026 12:40 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Wed, 14 Oct 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
Accused convicted of abducting and raping a teenage girl.
अमेठी सिटी। किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में सुल्तानपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी भोले शर्मा को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी को जेल भेजने का आदेश देते हुए कहा कि सजा का निर्धारण अगली तारीख पर होगा।
विज्ञापन

मामले में मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के परिजनों ने 22 जून 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था। परिजनों के आरोप के मुताबिक, आरोपी किशोरी को बहलाकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई की थी। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र पेश किया। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को अपहरण और दुष्कर्म के अपराध में दोषी करार माना। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed