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Amethi News: मारपीट के केस में 21 साल बाद आया फैसला, दोषी को चार माह की सजा

Sat, 15 Nov 2025 01:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sat, 15 Nov 2025 01:13 AM IST
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21 years after the verdict in the assault case, the accused was sentenced to four months imprisonment.
तिलोई। शिवरतनगंज के परसोना गांव में जमीन विवाद से जुड़े मारपीट प्रकरण में 21 वर्ष बाद अदालत का फैसला आया। विचारण के दौरान तीन में से दो अभियुक्तों की मौत हो चुकी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय (रायबरेली) ने अभियुक्त राजेंद्र कुमार को चार माह की सजा सुनाई है। अदालत ने निर्देश दिया कि अभियुक्त परिवीक्षा अवधि में सदाचार बनाए रखे।
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मामला वर्ष 2004 का है, जब सतीश कुमार और राजेंद्र के बीच भूमि विवाद को लेकर कहासुनी बढ़ी और मारपीट की नौबत आ गई। घटना में विपक्षियों के हमले से वादी पक्ष को गंभीर चोटें आई थीं। एक व्यक्ति का हाथ टूट गया था। सतीश कुमार की ओर से राजेंद्र कुमार, लालता प्रसाद और रामपाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। चोटिल सतीश की डॉक्टरी जांच पुलिस ने कराई था। मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया था। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
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मामले का विचारण लंबी अवधि तक न्यायालय में चलता रहा। इसी दौरान अभियुक्त लालता प्रसाद और रामपाल की मौत हो गई। सुनवाई में केवल राजेंद्र कुमार शेष रहे। शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की न्यायाधीश ज्योति प्रकाश ने खुली अदालत में फैसला सुनाया। अदालत ने निजी मुचलके के साथ दो जमानतदार प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
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