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8.74 करोड़ रुपये से सुधरेंगी यूपीसीडा की सड़कें
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गौरीगंज (अमेठी)। प्रशासन की सख्ती व रिकवरी का भय अब राशन कार्डधारकों पर साफ दिखने लगा है। रिकवरी व कार्रवाई के भय से जिले में अब तक 1230 उपभोक्ता राशन कार्ड सरेंडर कर चुके हैं। पूर्ति विभाग ने राशन कार्ड सरेंडर की तिथि 25 मई तक बढ़ दी है। निर्धारित तिथि के बाद डीएम के निर्देश पर गठित टीम डोर-टू-डोर सर्वे कर पात्रता का सत्यापन कर रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट में अपात्र मिलने पर उपभोक्ता की ओर से लिए गये राशन की निर्धारित दर से विभाग रिकवरी करेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत गरीब परिवार को कोटे की दुकान से सस्ते दर (कोविड संक्रमण काल में निशुल्क) राशन दिया जा रहा है। वर्ष 2011 की आर्थिक व सामाजिक जनगणना के आधार पर 80 प्रतिशत आबादी को योजना से आच्छादित किया गया है।
बड़ी संख्या में पात्रों के राशन कार्ड बनवाने के आवेदन लंबित होने के दौरान अपात्रों के राशन कार्ड होने की बात प्रकाश में आई। ऐसे में शासन के निर्देश पर अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त कर पात्रों को योजना से जोड़ने की कवायद पूर्ति विभाग ने शुरू कर दी है। अपात्रों का राशन कार्ड निरस्त कर शासन ने रिकवरी का निर्देश दिया है। शासन का निर्देश मिलने के बाद पूर्ति विभाग ने पिछले दिनों अपील जारी की।
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अपील में अपात्र उपभोक्ताओं से राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा गया। यह भी कहा गया कि जांच में अपात्र मिलने पर राशन की रिकवरी (गेहूं 24 रुपये प्रति किलोग्राम व चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से) की जाएगी। विभाग की चेतावनी व अपील के साथ कार्रवाई का भय उपभोक्ताओं में देखने को मिल रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगा जा सकता है कि अब तक 1230 उपभोक्ता अपना राशन कार्ड पूर्ति विभाग के पास सरेंडर कर चुके हैं।
अपात्र राशन कार्डधारकों को एक और मौका देते हुए शासन ने सरेंडर की अंतिम तिथि 25 मई कर दी है। अब तक सरेंडर करने की अंतिम तिथि 19 मई थी। राशन कार्ड सरेंडर करने को लेकर अपात्र राशन कार्डधारकों में आपाधापी का माहौल है। कार्ड सरेंडर करने के लिए पूर्ति निरीक्षक कार्यालय पर भीड़ जुट रही है। अब तक मुसाफिरखाना तहसील में 450, तिलोई में 220, अमेठी में 250 तथा गौरीगंज में 310 कार्ड सरेंडर होने के बाद निरस्त किये जा चुके हैं। 25 मई के बाद विभाग कार्डधारकों की पात्रता का सत्यापन कराएगा। सत्यापन के दौरान अपात्र मिलने पर उपभोक्ताओं से रिकवरी की जाएगी।
जिले में हैं 3.50 लाख कार्ड धारक
पूर्ति विभाग के पास मौजूद आंकड़ों के अनुसार जिले में वर्तमान में 3,51,105 कार्डधारक हैं। जिसमें पात्र गृहस्थी योजना में 2,80,727 कार्ड तथा अंत्योदय योजना में 70,378 कार्ड शामिल हैं। दोनों योजनाओं में कुल 14,67,402 यूनिट हैं। इन सभी कार्डधारकों को हर माह नियमित राशन के साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राशन का लाभ दिया जा रहा है।
इनका नहीं बन सकता राशन कार्ड
जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि ऐसे परिवार राशन कार्ड धारक नहीं हो सकते जिनके परिवार में कोई आयकर दाता हो। साथ ही जिनके परिवार में चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हॉर्वेस्टर, एसी, जनरेटर, पांच एकड़ से अधिक जमीन, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हों वे भी अपात्र होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख और नगरीय क्षेत्र में तीन लाख रुपये से अधिक आय वाले परिवार भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मिलने वाले राशन के लिए अपात्र हैं।
स्वत: जमा कर बने संभ्रात नागरिक
डीएम राकेश कुमार मिश्र ने राशन ले रहे अपात्र उपभोक्ताओं से स्वत: कार्ड निरस्त कराने को कहा है। डीएम ने कहा कि संभ्रात नागरिक होने का फर्ज अदा करना सबकी जिम्मेदारी है। डीएम ने उपभोक्ताओं से पात्रता सूची की जानकारी पूर्ति कार्यालय से प्राप्त कर स्वयं के अपात्र दिखने पर कार्ड जमा करने की अपील की है। डीएम ने अपात्र होने की स्थिति में स्वयं कार्ड नहीं जमा करने पर रिकवरी की चेतावनी दी है।
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत गरीब परिवार को कोटे की दुकान से सस्ते दर (कोविड संक्रमण काल में निशुल्क) राशन दिया जा रहा है। वर्ष 2011 की आर्थिक व सामाजिक जनगणना के आधार पर 80 प्रतिशत आबादी को योजना से आच्छादित किया गया है।
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बड़ी संख्या में पात्रों के राशन कार्ड बनवाने के आवेदन लंबित होने के दौरान अपात्रों के राशन कार्ड होने की बात प्रकाश में आई। ऐसे में शासन के निर्देश पर अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त कर पात्रों को योजना से जोड़ने की कवायद पूर्ति विभाग ने शुरू कर दी है। अपात्रों का राशन कार्ड निरस्त कर शासन ने रिकवरी का निर्देश दिया है। शासन का निर्देश मिलने के बाद पूर्ति विभाग ने पिछले दिनों अपील जारी की।
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अपील में अपात्र उपभोक्ताओं से राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा गया। यह भी कहा गया कि जांच में अपात्र मिलने पर राशन की रिकवरी (गेहूं 24 रुपये प्रति किलोग्राम व चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से) की जाएगी। विभाग की चेतावनी व अपील के साथ कार्रवाई का भय उपभोक्ताओं में देखने को मिल रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगा जा सकता है कि अब तक 1230 उपभोक्ता अपना राशन कार्ड पूर्ति विभाग के पास सरेंडर कर चुके हैं।
अपात्र राशन कार्डधारकों को एक और मौका देते हुए शासन ने सरेंडर की अंतिम तिथि 25 मई कर दी है। अब तक सरेंडर करने की अंतिम तिथि 19 मई थी। राशन कार्ड सरेंडर करने को लेकर अपात्र राशन कार्डधारकों में आपाधापी का माहौल है। कार्ड सरेंडर करने के लिए पूर्ति निरीक्षक कार्यालय पर भीड़ जुट रही है। अब तक मुसाफिरखाना तहसील में 450, तिलोई में 220, अमेठी में 250 तथा गौरीगंज में 310 कार्ड सरेंडर होने के बाद निरस्त किये जा चुके हैं। 25 मई के बाद विभाग कार्डधारकों की पात्रता का सत्यापन कराएगा। सत्यापन के दौरान अपात्र मिलने पर उपभोक्ताओं से रिकवरी की जाएगी।
जिले में हैं 3.50 लाख कार्ड धारक
पूर्ति विभाग के पास मौजूद आंकड़ों के अनुसार जिले में वर्तमान में 3,51,105 कार्डधारक हैं। जिसमें पात्र गृहस्थी योजना में 2,80,727 कार्ड तथा अंत्योदय योजना में 70,378 कार्ड शामिल हैं। दोनों योजनाओं में कुल 14,67,402 यूनिट हैं। इन सभी कार्डधारकों को हर माह नियमित राशन के साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राशन का लाभ दिया जा रहा है।
इनका नहीं बन सकता राशन कार्ड
जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि ऐसे परिवार राशन कार्ड धारक नहीं हो सकते जिनके परिवार में कोई आयकर दाता हो। साथ ही जिनके परिवार में चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हॉर्वेस्टर, एसी, जनरेटर, पांच एकड़ से अधिक जमीन, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हों वे भी अपात्र होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख और नगरीय क्षेत्र में तीन लाख रुपये से अधिक आय वाले परिवार भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मिलने वाले राशन के लिए अपात्र हैं।
स्वत: जमा कर बने संभ्रात नागरिक
डीएम राकेश कुमार मिश्र ने राशन ले रहे अपात्र उपभोक्ताओं से स्वत: कार्ड निरस्त कराने को कहा है। डीएम ने कहा कि संभ्रात नागरिक होने का फर्ज अदा करना सबकी जिम्मेदारी है। डीएम ने उपभोक्ताओं से पात्रता सूची की जानकारी पूर्ति कार्यालय से प्राप्त कर स्वयं के अपात्र दिखने पर कार्ड जमा करने की अपील की है। डीएम ने अपात्र होने की स्थिति में स्वयं कार्ड नहीं जमा करने पर रिकवरी की चेतावनी दी है।