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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   The father was sentenced to seven years, while two others, including his son, were sentenced to five years

Ambedkar Nagar News: पिता को सात, बेटे समेत दो को पांच साल की सजा

Thu, 18 Dec 2025 11:53 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Thu, 18 Dec 2025 11:53 PM IST
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The father was sentenced to seven years, while two others, including his son, were sentenced to five years
अंबेडकरनगर। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट परविंद कुमार ने आलापुर में 2008 के गैंगस्टर एक्ट, मारपीट व गैर इरादतन हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को पिता-पुत्र समेत तीन दोषियों को सजा सुनाई है।
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इस प्रकरण में ग्राम बधया पिपरा हिसामुद्दीनपुर के नरेंद्र देव यादव, अनूप यादव, वंश बिहारी यादव और नरेंद्र के पुत्र आलोक यादव नामजद हुए थे। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने मुख्य दोषी नरेंद्र देव यादव को गैर-इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 16 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। आलोक यादव और वंश बिहारी यादव को पांच साल की सजा सुनाई और छह-छह हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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