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Ambedkar Nagar News: युवती को ले जाने व हादसे में मौत के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Wed, 26 Nov 2025 12:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Wed, 26 Nov 2025 12:58 AM IST
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अंबेडकरनगर। टांडा क्षेत्र से युवती को बहला फुसला कर ले जाने व सड़क हादसे में उसकी मौत होने के मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम परविंद कुमार ने आरोपी रवि वर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
टांडा क्षेत्र की एक महिला ने 30 अगस्त 2025 को पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 29 अगस्त को उनकी 18 साल की पुत्री ग्राम रामपुर कला निवासी रवि वर्मा बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इसके साथ में, शिवम वर्मा समेत एक अन्य व्यक्ति भी थे। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की थी। इसी बीच पता चला कि आरोपी रवि वर्मा और युवती आगरा जाते समय रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो गए। इसमें, युवती गंभीर रूप से घायल हो गई थी।
युवती को पहले आगरा और फिर लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी ने कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में बताया कि युवती अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। पुलिस ने उसे 13 अक्तूबर काे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम परविंद कुमार ने रवि वर्मा की ओर से दाखिल याचिका को सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दिया।
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टांडा क्षेत्र की एक महिला ने 30 अगस्त 2025 को पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 29 अगस्त को उनकी 18 साल की पुत्री ग्राम रामपुर कला निवासी रवि वर्मा बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इसके साथ में, शिवम वर्मा समेत एक अन्य व्यक्ति भी थे। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की थी। इसी बीच पता चला कि आरोपी रवि वर्मा और युवती आगरा जाते समय रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो गए। इसमें, युवती गंभीर रूप से घायल हो गई थी।
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युवती को पहले आगरा और फिर लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी ने कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में बताया कि युवती अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। पुलिस ने उसे 13 अक्तूबर काे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम परविंद कुमार ने रवि वर्मा की ओर से दाखिल याचिका को सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दिया।
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