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दुष्कर्मी को 10 वर्ष के कारावास की सजा

Fri, 30 Sep 2022 11:54 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 30 Sep 2022 11:54 PM IST
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Rapist sentenced to 10 years imprisonment
अंबेडकरनगर। बाजार जा रही युवती को पकड़कर दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट आशीष वर्मा ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अधिवक्ता आरके पांडेय डबलर ने बताया कि मामला दो वर्ष पहले का इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र का है। थाने में तहरीर देकर वादी ने कहा था कि उसकी 18 वर्षीय पुत्री दिन में बाजार जा रही थी, तभी गांव निवासी नरेंद्र कुमार मौर्य ने उसे पकड़ लिया और जबरन अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया। घर वापस लौटकर युवती ने परिजनों को जानकारी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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इसी मामले में अब विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट आशीष वर्मा ने आरोपी नरेंद्र कुमार मौर्य को दोषी पाया। उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया गया। कहा गया कि अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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