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दुष्कर्मी व हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा
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अंबेडकरनगर। मालीपुर थाना क्षेत्र में चार वर्ष पहले बालिका से हुए दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट आशीष वर्मा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो रामकृष्ण पांडेय डबलर ने बताया कि मार्च 2018 में मालीपुर में तहरीर देकर महिला ने बताया था कि उसकी पांच वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई। महिला अपने पति व पांच वर्षीय पुत्री के साथ एक ईंट-भट्ठे पर रहकर काम करती थी। पुलिस ने इस मामले में क्षेत्र के दूसरे ईंट-भट्ठे पर काम करने वाले झारखंड के लोहरदगा चपाल निवासी लालमोहन के विरुद्ध केस दर्ज किया था।
उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो आशीष वर्मा ने आरोपी लालमोहन को हत्या व दुष्कर्म के अपराध का दोषी पाया। उसे इसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अलग-अलग धाराओं के तहत एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। कहा कि जुर्माना अदा करने पर कुल धनराशि में से 70 प्रतिशत राशि बालिका के आश्रित/संरक्षक को प्रदान कर दी जाए।
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विशेष लोक अभियोजक पाक्सो रामकृष्ण पांडेय डबलर ने बताया कि मार्च 2018 में मालीपुर में तहरीर देकर महिला ने बताया था कि उसकी पांच वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई। महिला अपने पति व पांच वर्षीय पुत्री के साथ एक ईंट-भट्ठे पर रहकर काम करती थी। पुलिस ने इस मामले में क्षेत्र के दूसरे ईंट-भट्ठे पर काम करने वाले झारखंड के लोहरदगा चपाल निवासी लालमोहन के विरुद्ध केस दर्ज किया था।
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उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो आशीष वर्मा ने आरोपी लालमोहन को हत्या व दुष्कर्म के अपराध का दोषी पाया। उसे इसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अलग-अलग धाराओं के तहत एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। कहा कि जुर्माना अदा करने पर कुल धनराशि में से 70 प्रतिशत राशि बालिका के आश्रित/संरक्षक को प्रदान कर दी जाए।
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