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Ambedkar Nagar News: रणविजय हत्याकांड के आरोपी को उम्रकैद

Wed, 14 Aug 2024 10:52 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Aug 2024 10:52 PM IST
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Ranvijay murder accused gets life imprisonment
अंबेडकरनगर। छह वर्ष पहले इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र में हुए रणविजय हत्याकांड में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट रामबिलास सिंह ने आरोपी हरिनाम पांडेय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर कुल 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। मामला वर्ष 2018 में इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र का है।
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बदरुद्दीनपुर निवासी वादी फूलमती ने दर्ज कराए केस में कहा कि उनके पुत्र रणविजय (23) को फूलपुर निवासी हरिनाम पांडेय घर से बुलाकर ले गया, इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। सुबह फूलपुर गांव स्थित प्राइमरी स्कूल पर उसका शव पड़ा मिला। इब्राहिमपुर थाने की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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इस बीच यह मामला सत्र परीक्षण के लिए पेश हुआ। अभियोजन पक्ष ने इसमें प्रभावी ढंग से आरोपी के खिलाफ साक्ष्य रखे। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससीएसटी रामबिलास सिंह ने आरोपी को दोषी करार दिया। इसके बाद उसे हत्या व दलित उत्पीड़न के जुड़े मामलों को लेकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कुल 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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