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कैदियों से मुलाकात शुरू, आरटीपीसीआर जांच जरूरी

Mon, 16 Aug 2021 11:36 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Aug 2021 11:36 PM IST
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Meeting with prisoners started, RTPCR investigation necessary
अंबेडकरनगर। जिला कारागार में निरुद्ध कैदियों के परिवारीजन अब विशेष एहतियात के साथ उनसे मिल सकेंगे। फिलहाल उन्हें 72 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट लानी होगी। इसके अलावा मास्क का प्रयोग व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यह जानकारी जेल अधीक्षक हर्षिता मिश्रा ने दी।
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उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते शासन के निर्देश पर जेलों में निरुद्ध कैदियों की परिवारीजनों से मुलाकात बंद कर दी गई थी। कोरोना से मिलती राहत के बीच अब शासन के निर्देश पर फिर परिवारीजनों को जेल में निरुद्ध कैदियों से मुलाकात में छूट दी जा रही है। परंतु कैदियों से मिलने के लिए आने वाले परिवारीजनों को 72 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट साथ लानी होगी। जांच रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही मुलाकात की अनुमति मिलेगी।
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बताया कि 16 अगस्त से मुलाकात की छूट मिल गई है। ऐसे में जो भी परिवारीजन अपने कैदी से मिलने के लिए आएंगे, उन्हें अपने साथ जांच रिपोर्ट लानी होगी। साथ ही मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके अलावा पहले की तरह सभी को अपने साथ आधारकार्ड या फिर मतदाता पहचान पत्र लेकर आना होगा। विचाराधीन कैदियों से सप्ताह में एक बार तथा दोष सिद्ध बंदी से माह में दो बार मुलाकात हो सकेगी। जेल अधीक्षक ने बताया कि पहले दिन कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए दो कैदियों की उनके परिवारीजनों से मुलाकात भी कराई गई।
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